Tamil Nadu में 1 वोट की जीत पर सियासी ड्रामा, Floor Test पर रोक के खिलाफ TVK विधायक पहुंचे Supreme Court

Tamil Nadu में 1 वोट की जीत पर सियासी ड्रामा, Floor Test पर रोक के खिलाफ TVK विधायक पहुंचे Supreme Court
तमिलनाडु में बेहद कम अंतर से एक वोट की जीत एक बहुप्रतीक्षित संवैधानिक लड़ाई में तब्दील हो गई है। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा विधानसभा में किसी भी तरह की मतदान प्रक्रिया में भाग लेने से रोके जाने के बाद टीवीके विधायक आर. सीनवास सेतुपति ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। यह अंतरिम आदेश डीएमके नेता के.आर. पेरियाकरुप्पन द्वारा दायर याचिका पर आया है, जो 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में तिरुप्पत्तूर विधानसभा चुनाव में सेतुपति से सिर्फ एक वोट से हार गए थे। मद्रास उच्च न्यायालय ने सेथुपति की जीत को रद्द करने से इनकार करते हुए, उन्हें विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास मत या किसी भी ऐसी कार्यवाही में मतदान करने से रोक दिया, जिसमें सदन की संख्या का परीक्षण किया जाता है। अदालत ने कहा कि इस विवाद में गंभीर चुनावी अनियमितताएं शामिल हैं, जिनके व्यापक संवैधानिक परिणाम हो सकते हैं यदि विधानसभा में सेतुपति का वोट निर्णायक साबित हो जाता है।

इसे भी पढ़ें: 2024 में TVK की सुनामी की भविष्यवाणी की थी, विजय ने अपने ज्योतिषी को OSD बनाया

एक वोट, एक डाक मतपत्र, एक बड़ा विवाद

इस विवाद के केंद्र में एक विवादित डाक मतपत्र और 18 ईवीएम वोटों से संबंधित कथित गड़बड़ी है। पेरियाकरुप्पन ने उच्च न्यायालय में दावा किया कि शिवगंगा जिले के तिरुप्पत्तूर विधानसभा क्षेत्र संख्या 185 के लिए भेजा गया डाक मतपत्र गलती से उसी नाम के दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में भेज दिया गया और वहां उसे सही रिटर्निंग अधिकारी को वापस भेजने के बजाय अस्वीकार कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि एक वोट के अंतर से तय होने वाले चुनाव में प्रत्येक मतपत्र “संभावित रूप से निर्णायक होता है। अदालत ने कहा कि शिकायत यह है कि एक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित वोट की गिनती दूसरे निर्वाचन क्षेत्र के अधिकारी द्वारा की गई। अदालत ने समेकित मतगणना सारांश और चुनाव आयोग की वेबसाइट के बीच कथित तौर पर 18 ईवीएम वोटों की विसंगति का भी उल्लेख किया और कहा कि इस मुद्दे को इस स्तर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *