करनाल जिले में नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव और उपचुनाव को देखते हुए 10 मई को कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश देने का फैसला लिया गया है। यह अवकाश उन कर्मचारियों के लिए रहेगा जो संबंधित क्षेत्रों में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, ताकि वे बिना किसी बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इस फैसले के बाद कर्मचारियों को मतदान के दिन काम से राहत मिलेगी। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार 10 मई, रविवार को होने वाले चुनाव के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। इससे कर्मचारियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलेगा। श्रम विभाग ने जारी की अधिसूचना इस संबंध में हरियाणा श्रम विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार पंजाब दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 की धारा 28 के तहत यह अवकाश घोषित किया गया है। केवल पंजीकृत मतदाताओं को मिलेगा लाभ यह सुविधा केवल उन कर्मचारियों को मिलेगी जो संबंधित क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। सरकार का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान में हिस्सा लें और लोकतंत्र को मजबूत करें।


