मुख्यमंत्री विजय का सरकारी कर्मचारी और शिक्षकों के लिए बड़ी सौगात! डीए में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी, जनवरी 2026 से ही लागू

मुख्यमंत्री विजय का सरकारी कर्मचारी और शिक्षकों के लिए बड़ी सौगात! डीए में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी, जनवरी 2026 से ही लागू

DA Hike In Tamil Nadu: मुख्यमंत्री बनने के बाद से लगातार एस. जोसेफ विजय कई बड़े फैसले ले रहे हैं। सीएम विजय ने अब सरकारी कर्मचारी और राज्य के शिक्षकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री विजय ने घोषणा की है कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों का महंगाई भत्ता बढ़ेगा। घोषणा के अनुसार DA 58% से बढ़ाकर 60% किया जाएगा। इसमें सबसे अहम बात यह जोड़ी गई है कि यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगी।

राज्य पर बढ़ेगा इतना खर्च

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार पर कई हजार करोड़ का सालाना खर्च बढ़ेगा। तकरीबन 1,230 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च राज्य सरकार पर आएगा। घोषणा के बयान में कहा गया है कि सरकार आवश्यक अतिरिक्त धनराशि इसके लिए आवंटित करेगी। घोषणा में यह बात भी जोड़ी गई है कि मुख्यमंत्री लोगों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर काम कर रही है। साथ ही इसे लागू करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

शराब की दुकानों को लेकर भी दिया था आदेश

इससे पहले विजय सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया था। धार्मिक स्थलों, स्कूल-कॉलेजों और बस अड्डों के 500 मीटर के दायरे में मौजूद 717 TASMAC शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया था। सरकार ने साफ कहा है कि इस फैसले को अगले दो हफ्तों के भीतर लागू करना होगा। तमिलनाडु में शराब की दुकानों को लेकर लंबे समय से विवाद और विरोध होता रहा है। खासकर महिलाओं, अभिभावकों और सामाजिक संगठनों की तरफ से लगातार मांग उठती रही कि शिक्षा संस्थानों और मंदिर-मस्जिदों के आसपास शराब की बिक्री बंद होनी चाहिए। इसी को देखते हुए यह फैसला लिया गया।

200 यूनिट बिजली फ्री

बिजली फ्री को लेकर भी सरकार ने बड़ा ऐलान किया था। जिस दिन विजय ने सीएम पद की शपथ ली थी। उसी दिन यह फैसला सीएम ने लिया था। तमिलनाडु सरकार अब घरेलू उपभोक्ताओं को हर दो महीने में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देगी। हालांकि यह सुविधा हर किसी को नहीं मिलेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह सब्सिडी केवल उन परिवारों के लिए होगी जिनकी दो महीने की कुल बिजली खपत 500 यूनिट तक है। जिन उपभोक्ताओं की खपत इससे ज्यादा होगी, उनके लिए पुरानी टैरिफ व्यवस्था ही लागू रहेगी।

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