दिल्ली SIR पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी:चुनाव आयोग फॉर्म 6, 7 और 8 में बदलाव नहीं कर सकता

दिल्ली SIR पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी:चुनाव आयोग फॉर्म 6, 7 और 8 में बदलाव नहीं कर सकता

दिल्ली में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग से सवाल किए। कोर्ट ने पूछा कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर करीब 43 लाख मतदाताओं में जिनके नाम ‘शिफ्टेड या अनुपस्थित’ श्रेणी में दर्ज हैं, उन्हें दोबारा नाम जुड़वाने के लिए Form-6 भरने को क्यों कहा जा रहा है। यह फॉर्म नए मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन के लिए होता है, जबकि ये लोग पहले से ही वोटर लिस्ट में शामिल थे। कोर्ट ने सवाल उठाया कि अस्थायी रूप से अपने पते पर मौजूद नहीं होने के कारण ऐसे मतदाताओं को नए सिरे से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से क्यों गुजरना पड़ रहा है। खबर के बाकी विवरण जल्द अपडेट किए जाएंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *