बिजली बिल के आधार पर होगा संपत्तियों का सर्वे:ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट प्रक्रिया शुरू, 30 जून तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर 5% छूट

बिजली बिल के आधार पर होगा संपत्तियों का सर्वे:ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट प्रक्रिया शुरू, 30 जून तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर 5% छूट

पटना नगर निगम की ओर से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सेल्फ असेसमेंट प्रक्रिया शुरू हो गई है। नागरिक अब पोर्टल के माध्यम से अपनी संपत्ति का टैक्स असेसमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही निगम कार्यालय आकर भी सेल्फ असेसमेंट फॉर्म जमा कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही यानी कि 30 जून से पहले प्रॉपर्टी टैक्स का एकमुश्त भुगतान करने पर 5% की छूट का लाभ भी प्रॉपर्टी होल्डर को दिया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति ने पटना नगर निगम क्षेत्र में नई संपत्ति (जमीन, फ्लैट आदि) खरीदी है, तो संपत्ति अर्जन के 30 दिनों के भीतर उसका सेल्फ टैक्स असेसमेंट कराना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर आवासीय संपत्ति के मामले में 2,000 रुपए और गैर -आवासीय संपत्तियों के लिए 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 100 फीसदी पेनाल्टी के साथ राशि की वसूली इसी प्रकार, सेल्फ टैक्स असेसमेंट के बाद यदि किसी आवासीय संपत्ति का उपयोग गैर-आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाता है, यह किसी गैर-आवासीय संपत्ति का उपयोग आवासीय श्रेणी में किया जा रहा है या संपत्ति में नया निर्माण कराया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस संपत्ति का फिर से टैक्स असेसमेंट कराना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर 100 फीसदी पेनाल्टी के साथ राशि की वसूली की जाएगी।
ऐसे करें सेल्फ असेसमेंट ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट के लिए https://pmc.bihar.gov.in/newptax/mobile.aspx पोर्टल पर अपने मोबाइल नंबर से लॉग-इन करें। इसके बाद सेल्फ असेसमेंट फॉर्म में नाम, संपत्ति का पता, क्षेत्रफल, संपत्ति की श्रेणी, जिस सड़क पर संपत्ति स्थित है उसकी श्रेणी आदि की जानकारी भरें। फिर आधार कार्ड/वोटर आईडी की प्रति, संपत्ति की सेल डीड (रजिस्ट्री दस्तावेज), बिजली बिल एवं संपत्ति की जियो-टैग्ड फोटो अपलोड कर फॉर्म सबमिट करें। सेल्फ असेसमेंट फॉर्म भरने के बाद आवेदक को SAS नंबर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके माध्यम से वे अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकते हैं। फॉर्म जमा करने के बाद संबंधित अंचल के राजस्व अधिकारी द्वारा संपत्ति का भौतिक सत्यापन किया जाएगा और PID नंबर जारी किया जाएगा।
बिजली बिल के आधार पर होगा संपत्तियों का सर्वे वर्तमान में पटना नगर निगम क्षेत्र में लगभग 3.06 लाख संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं। बीते वर्षों में पटना के तेजी से हुए विस्तार, सड़कों की श्रेणी के पुनर्निर्धारण और संपत्तिधारकों की ओर से किए गए सेल्फ असेसमेंट के मद्देनजर पटना नगर निगम द्वारा बिजली कनेक्शन के आधार पर सभी आवासीय और गैर-आवासीय संपत्तियों का सर्वे और असेसमेंट किया जाएगा। इसके साथ ही, ऐसे संपत्तिधारकों पर कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने सेल्फ एसेसमेंट के दौरान गलत जानकारी दी है। पटना नगर निगम की ओर से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सेल्फ असेसमेंट प्रक्रिया शुरू हो गई है। नागरिक अब पोर्टल के माध्यम से अपनी संपत्ति का टैक्स असेसमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही निगम कार्यालय आकर भी सेल्फ असेसमेंट फॉर्म जमा कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही यानी कि 30 जून से पहले प्रॉपर्टी टैक्स का एकमुश्त भुगतान करने पर 5% की छूट का लाभ भी प्रॉपर्टी होल्डर को दिया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति ने पटना नगर निगम क्षेत्र में नई संपत्ति (जमीन, फ्लैट आदि) खरीदी है, तो संपत्ति अर्जन के 30 दिनों के भीतर उसका सेल्फ टैक्स असेसमेंट कराना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर आवासीय संपत्ति के मामले में 2,000 रुपए और गैर -आवासीय संपत्तियों के लिए 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 100 फीसदी पेनाल्टी के साथ राशि की वसूली इसी प्रकार, सेल्फ टैक्स असेसमेंट के बाद यदि किसी आवासीय संपत्ति का उपयोग गैर-आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाता है, यह किसी गैर-आवासीय संपत्ति का उपयोग आवासीय श्रेणी में किया जा रहा है या संपत्ति में नया निर्माण कराया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस संपत्ति का फिर से टैक्स असेसमेंट कराना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर 100 फीसदी पेनाल्टी के साथ राशि की वसूली की जाएगी।
ऐसे करें सेल्फ असेसमेंट ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट के लिए https://pmc.bihar.gov.in/newptax/mobile.aspx पोर्टल पर अपने मोबाइल नंबर से लॉग-इन करें। इसके बाद सेल्फ असेसमेंट फॉर्म में नाम, संपत्ति का पता, क्षेत्रफल, संपत्ति की श्रेणी, जिस सड़क पर संपत्ति स्थित है उसकी श्रेणी आदि की जानकारी भरें। फिर आधार कार्ड/वोटर आईडी की प्रति, संपत्ति की सेल डीड (रजिस्ट्री दस्तावेज), बिजली बिल एवं संपत्ति की जियो-टैग्ड फोटो अपलोड कर फॉर्म सबमिट करें। सेल्फ असेसमेंट फॉर्म भरने के बाद आवेदक को SAS नंबर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके माध्यम से वे अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकते हैं। फॉर्म जमा करने के बाद संबंधित अंचल के राजस्व अधिकारी द्वारा संपत्ति का भौतिक सत्यापन किया जाएगा और PID नंबर जारी किया जाएगा।
बिजली बिल के आधार पर होगा संपत्तियों का सर्वे वर्तमान में पटना नगर निगम क्षेत्र में लगभग 3.06 लाख संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं। बीते वर्षों में पटना के तेजी से हुए विस्तार, सड़कों की श्रेणी के पुनर्निर्धारण और संपत्तिधारकों की ओर से किए गए सेल्फ असेसमेंट के मद्देनजर पटना नगर निगम द्वारा बिजली कनेक्शन के आधार पर सभी आवासीय और गैर-आवासीय संपत्तियों का सर्वे और असेसमेंट किया जाएगा। इसके साथ ही, ऐसे संपत्तिधारकों पर कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने सेल्फ एसेसमेंट के दौरान गलत जानकारी दी है।  

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