सतना में बहन का हंसिया से हाथ काटने वाले भाई को अदालत ने 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश मानवेन्द्र प्रताप सिंह की कोर्ट ने दोषी विनीत पांडेय पर 6 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।अभियोजन की ओर से एजीपी उमेश शर्मा ने इस मामले में पैरवी की। अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता (भादवि) की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और 452 (घर में घुसकर हमला करना) के तहत दोषी पाया। यह घटना 17 जनवरी 2021 को दोपहर करीब 2 बजे बढ़इया तिराहा स्थित उमा मिश्रा के घर पर हुई थी। उमा मिश्रा आरोपी विनीत पांडेय की बहन है। आरोपी विनीत पांडेय बैग में हंसिया लेकर घर आया और बहन से चाय बनाने को कहा। जब उमा ने थोड़ी देर में चाय बनाने की बात कही, तो आरोपी ने बैग से हंसिया निकालकर उस पर हमला कर दिया। इससे उमा के शरीर पर कई जगह चोटें आईं। इसके बाद आरोपी ने बहन के दाहिने हाथ की कलाई के ऊपर वार किया, जिससे उसका हाथ कटकर नीचे गिर गया। शोर-शराबा सुनकर मोहल्ले के लोग और मकान मालिक मौके पर पहुंचे। उन्हें आता देख आरोपी विनीत पांडेय घटनास्थल से फरार हो गया था।


