भदोही में तीन आरोपियों को 4 साल तक की सजा:कोर्ट ने पुलिस टीम पर हमले, जहरीली शराब के मामलों में 6,500 का जुर्माना लगाया

भदोही में तीन आरोपियों को 4 साल तक की सजा:कोर्ट ने पुलिस टीम पर हमले, जहरीली शराब के मामलों में 6,500 का जुर्माना लगाया

भदोही की अदालत ने तीन अभियुक्तों को अलग-अलग मामलों में अधिकतम चार साल के कठोर कारावास और कुल 6,500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। फैसला 31 अक्टूबर 2026 को अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम, भदोही-ज्ञानपुर डॉ. अमित वर्मा ने सुनाया। अभियुक्तों पर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से अवैध हथियार से फायरिंग करने, चोरी की टवेरा कार में अपमिश्रित जहरीली शराब और नकबजनी के औजार रखने का आरोप था। उनके पास चोरी की अलग-अलग मोटरसाइकिलें भी मिली थीं। पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच के बाद अदालत में आरोप-पत्र दाखिल किए थे। सजा पाने वालों में रेहान उर्फ मुन्ना पुत्र बल्ले उर्फ शौकत निवासी जंगीगंज, थाना गोपीगंज; मोहम्मद जीशान पुत्र मोहम्मद तौकीर निवासी घोसिया, थाना औराई और रामचंद्र मौर्या उर्फ नेता पुत्र स्वर्गीय दयाशंकर मौर्या निवासी कोल्हुआ पाण्डेयपुर, थाना सुरियावां शामिल हैं। तीनों भदोही जिले के निवासी हैं। पुलिस के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के आदेश और पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के निर्देशन में ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत मामलों में कार्रवाई की गई। स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष के एडीजीसी मुकेश उपाध्याय ने पैरवी की। अभियुक्तों ने अदालत में अपना जुर्म स्वीकार किया। अदालत के आदेश के अनुसार, सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जेल में पहले बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। जुर्माना न भरने पर अभियुक्तों को एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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