इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन, सचिव और प्रवर्तन जोन-4 के प्रभारी अधिकारी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि कानपुर नगर के गंगापुर, मौजा देहली सुजानपुर स्थित “नेहरू स्मारक सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड” की कालोनी यदि अवैध है, तो वह बिना स्वीकृत ले-आउट प्लान के कैसे बन गई। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण को बिना रोक-टोक कैसे और किन परिस्थितियों में होने दिया गया। न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ रवि कुमार व एक अन्य की दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अवैध कालोनियों को बसाने वालों के नाम दें कोर्ट ने प्राधिकरण को आदेश दिया कि जिस अवधि में यह कथित अवैध कॉलोनी विकसित हुई, उस दौरान पद पर रहे सभी वाइस चेयरमैन और सचिवों के नाम भी उजागर किए जाएं। वाइस चेयरमैन, सचिव और प्रवर्तन जोन-4 के प्रभारी अधिकारी को 29 सितंबर, 2026 तक अपने व्यक्तिगत हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई भी 29 सितंबर, 2026 को नियत की गई है। कोर्ट ने रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया कि यह आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर के माध्यम से संबंधित अधिकारियों तक भेजा जाए।

