सुप्रीम कोर्ट में TMC की आपत्ति खारिज:बेंच ने कहा- मतगणना में केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती नियमों के खिलाफ नहीं

सुप्रीम कोर्ट में TMC की आपत्ति खारिज:बेंच ने कहा- मतगणना में केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती नियमों के खिलाफ नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) की केंद्र सरकार और PSU कर्मचारियों को काउंटिंग सुपरवाइजर बनाने के फैसले से जुड़ी आपत्ति खारिज कर दी। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की विशेष बेंच ने कहा- 13 अप्रैल 2026 का चुनाव आयोग की तरफ से जारी सर्कुलर ही लागू रहेगा। अलग से कोई आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है। दरअसल TMC ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार और PSU कर्मचारियों को काउंटिंग सुपरवाइजर बनाने के फैसले को सही ठहराया गया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था कि काउंटिंग स्टाफ की नियुक्ति चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती है, इसमें कोई अवैधता नहीं है। केंद्रीय कर्मचारियों पर राजनीतिक प्रभाव के आरोप सिर्फ आशंका हैं, जिनका कोई सबूत नहीं है। अगर किसी को शिकायत है तो वह चुनाव याचिका के जरिए मामला उठा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई की जानकारी के लिए नीचे ब्लॉग से गुजर जाएं…

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