खंडवा| हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी के खिलाफ कोर्ट ने 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को यह सजा पीड़ित के कथन आैर मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मिली है। अभियोजन की ओर से केस की पैरवी लोक अभियोजक रामसेवक वर्मा ने की है। लोक अभियोजक वर्मा ने बताया घटना मार्च 2023 की है। एखंड में रहने वाले लीलाधर पिता मंशाराम और उसका भाई महेश गांव के पास की नर्सरी में काम कर घर लौट रहे थे। तभी नाले के पास घात लगाकर बैठे आरोपी दीपक पिता नरेंद्र निवासी (23) निवासी एखंड ने लीलाधर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। कुल्हाड़ी से सिर फूट गया था। उसे महेश व अन्य ग्रामीणों ने अस्पताल में भर्ती कराया था। घायल के कथनों के आधार पर मांधाता थाने में आरोपी दीपक के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया था। कोर्ट में पीड़ित लीलाधर व महेश के कथन के अलावा मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई थी। कोर्ट ने आरोपी दीपक को पांच साल की जेल की सजा सुनाई है।


