बंगाल के नए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को नबन्ना भवन की 14वीं मंजिल पर अपनी पहली कैबिनेट बैठक में भाग लेते हुए “सभी के लिए काम करने” का वादा किया। उन्होंने अपनी सरकार के छह महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। राज्य के पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मुख्यमंत्री अधिकारी ने कहा कि बंगाल में पहली बार बिना किसी जानमाल के संकटमुक्त और भयमुक्त चुनाव हुए। हम जनता और चुनाव आयोग (ईसी) के आभारी हैं। साथ ही, हम कार्यकर्ताओं, सीएपीएफ, पर्यवेक्षकों, पश्चिम बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस को धन्यवाद देते हैं।
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अधिकारी ने कहा कि हम सभी के लिए काम करेंगे…लोगों ने अपनी जान दी है, हम उन्हें हमेशा याद रखेंगे…हम उन्हें न्याय दिलाएंगे और उनकी जिम्मेदारी लेंगे। अधिकारी ने बांग्लादेश के साथ सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को 600 एकड़ जमीन हस्तांतरित करने की औपचारिक मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि 45 दिनों के भीतर हम बीएसएफ को जमीन दे देंगे। कैबिनेट में इस संबंध में फैसला पारित हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुख्य सचिव और भूमि एवं राजस्व सचिव को इस त्वरित हस्तांतरण की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है।
उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने स्कूलों में नौकरी के आवेदकों की आयु सीमा में पांच साल की बढ़ोतरी के एक प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया था। अधिकारी ने कहा कि बंगाल सरकार के मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय और राज्य कैडर के अधिकारियों के लिए केंद्र सरकार के प्रशिक्षण की शुरुआत के लिए कदम उठाने के संबंध में मुख्य सचिव को अधिकृत किया। पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर संविधान का उल्लंघन करते हुए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) लागू नहीं करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल ने राज्य में नए अपराध कानून को लागू करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने गृह मंत्रालय के जनगणना संबंधी जून 2025 के परिपत्र की अनदेखी की। बंगाल सरकार के मंत्रिमंडल ने इसे तत्काल लागू करने की स्वीकृति दे दी।
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मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पिछली सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के जून 2025 के जनगणना संबंधी परिपत्र की अनदेखी की, पश्चिम बंगाल के मंत्रिमंडल ने इसे तत्काल लागू करने को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने संविधान का उल्लंघन करते हुए भारतीय न्याय संहिता लागू नहीं की, मंत्रिमंडल ने नए अपराध कानून को लागू करने पर मुहर लगाई। मुख्यमंत्री अधिकारी ने कहा कि मंत्रिमंडल ने स्कूलों में नौकरी के आवेदकों की आयु सीमा पांच साल बढ़ाने के लिए मंजूरी दी, जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया था। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय, राज्य कैडर के अधिकारियों के लिए केंद्र सरकार के प्रशिक्षण के संबंध में कदम उठाने के लिए मुख्य सचिव को अधिकृत किया।


