बिहार में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत:बिना कोर्ट फीस, आपसी समझौते से होगा निपटारा, सिविल कोर्ट से लेकर अनुमंडल स्तर तक सुनवाई होगी

बिहार में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत:बिना कोर्ट फीस, आपसी समझौते से होगा निपटारा, सिविल कोर्ट से लेकर अनुमंडल स्तर तक सुनवाई होगी

बिहार में लंबित मामलों के तुरंत और आपसी समझौते के आधार पर निपटारे के लिए 09 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार से प्राप्त जानकारी के मुताबिक लोक अदालत का आयोजन सिविल कोर्ट, पटना सदर के साथ-साथ जिले के अनुमंडल स्तरीय न्यायालयों-पटना सिटी, दानापुर, बाढ़, मसौढ़ी और पालीगंज में होगा। प्रशासन ने इसे व्यापक स्तर पर सफल बनाने के लिए तैयारी तेज कर दी है। समाहरणालय, पटना की जन-सम्पर्क शाखा से जारी सूचना के अनुसार यह आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के तत्वावधान में सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। किन मामलों का होगा निपटारा इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का समाधान आपसी सहमति से किया जाएगा। इसमें संधि योग्य लघु आपराधिक मामले, धारा 138 एन.आई. एक्ट के मामले, विद्युत वाद, वाहन दुर्घटना दावे, सिविल सूट, माप-तौल से जुड़े मामले, श्रम वाद, बैंक ऋण वसूली मामले, नीलाम-पत्र वाद आदि शामिल हैं। लोक अदालत के प्रमुख लाभ कोई कोर्ट फीस नहीं लगती; यदि पहले जमा है तो वापस हो जाती है मामलों का सरल और त्वरित निपटारा निर्णय अंतिम होता है, इसके खिलाफ अपील नहीं होती समय और धन दोनों की बचत ऐसे उठा सकते हैं लाभ अगर कोई वादकारी अपने मामले को समझौते के जरिए निपटाना चाहता है, तो वह 08 मई 2026 तक संबंधित न्यायालय में आवेदन दे सकता है। इसके बाद 09 मई को लोक अदालत में आपसी सहमति के आधार पर मामलों का निपटारा किया जाएगा। प्रशासन ने तेज किया प्रचार-प्रसार जिला पदाधिकारी-सह-उपाध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, डॉ. त्यागराजन एस.एम. के निर्देश पर पूरे जिले में इस आयोजन का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। जिलाधिकारी ने अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने मामलों का समाधान समझौते के आधार पर कराएं, ताकि लंबित मुकदमों से राहत मिल सके। बिहार में लंबित मामलों के तुरंत और आपसी समझौते के आधार पर निपटारे के लिए 09 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार से प्राप्त जानकारी के मुताबिक लोक अदालत का आयोजन सिविल कोर्ट, पटना सदर के साथ-साथ जिले के अनुमंडल स्तरीय न्यायालयों-पटना सिटी, दानापुर, बाढ़, मसौढ़ी और पालीगंज में होगा। प्रशासन ने इसे व्यापक स्तर पर सफल बनाने के लिए तैयारी तेज कर दी है। समाहरणालय, पटना की जन-सम्पर्क शाखा से जारी सूचना के अनुसार यह आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के तत्वावधान में सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। किन मामलों का होगा निपटारा इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का समाधान आपसी सहमति से किया जाएगा। इसमें संधि योग्य लघु आपराधिक मामले, धारा 138 एन.आई. एक्ट के मामले, विद्युत वाद, वाहन दुर्घटना दावे, सिविल सूट, माप-तौल से जुड़े मामले, श्रम वाद, बैंक ऋण वसूली मामले, नीलाम-पत्र वाद आदि शामिल हैं। लोक अदालत के प्रमुख लाभ कोई कोर्ट फीस नहीं लगती; यदि पहले जमा है तो वापस हो जाती है मामलों का सरल और त्वरित निपटारा निर्णय अंतिम होता है, इसके खिलाफ अपील नहीं होती समय और धन दोनों की बचत ऐसे उठा सकते हैं लाभ अगर कोई वादकारी अपने मामले को समझौते के जरिए निपटाना चाहता है, तो वह 08 मई 2026 तक संबंधित न्यायालय में आवेदन दे सकता है। इसके बाद 09 मई को लोक अदालत में आपसी सहमति के आधार पर मामलों का निपटारा किया जाएगा। प्रशासन ने तेज किया प्रचार-प्रसार जिला पदाधिकारी-सह-उपाध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, डॉ. त्यागराजन एस.एम. के निर्देश पर पूरे जिले में इस आयोजन का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। जिलाधिकारी ने अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने मामलों का समाधान समझौते के आधार पर कराएं, ताकि लंबित मुकदमों से राहत मिल सके।  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *