बेगूसराय में NH और SH पर अवैध तरीके से होने वाले पार्किंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी गी है। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए डीएम श्रीकांत शास्त्री और एसपी मनीष की ओर से आज महत्वपूर्ण संयुक्त आदेश जारी किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से पूरे जिले में लागू कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से SUO MOTO WRIT Petition (Civil) No-09 Of 2025 और संबद्ध WP (C) No-1100 Of 2025 में पारित आदेश और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार सरकार के निर्देशों को लेकर जिला प्रशासन की ओर से राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) और राज्य राजमार्गों (SH) पर गाड़ी के अवैध पड़ाव पर रोक लगाई गई है। डीएम और एसपी के जारी इस आदेश के तहत जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) और राज्य राजमार्गों (SH) पर किसी भी प्रकार के व्यावसायिक व भारी वाहनों के अनधिकृत पड़ाव को प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसे सभी वाहनों का पड़ाव केवल निर्धारित और चिन्हित ले-बाय स्थानों पर ही सुनिश्चित किया जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए फैसला सड़कों के किनारे अवैध पार्किंग के कारण उत्पन्न सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, सुचारू यातायात व्यवस्था और हाईवे सुरक्षा मानकों के प्रभावी अनुपालन के लिए जिले के एनएच और एसएच मार्गों को पांच संवेदनशील क्षेत्रों में विभाजित करते हुए प्रशासनिक पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। एनएच-31 पर जीरो माईल से सिमरिया तक, जीरो माईल से बेगूसराय रेलवे स्टेशन तक तथा रेलवे स्टेशन से हीरा टोल मोड़ तक के खंड, एनएच-122 (बी) पर जीरो माईल से बछवाड़ा टोल तक तथा एसएच-55 पर रेलवे स्टेशन से मंझौल होते हुए सागी तक शामिल हैं। इन सभी क्षेत्रों में संबंधित SDO, DSP और प्रवर्तन दलों को समन्वित कार्रवाई करने का दायित्व सौंपा गया है। इन सड़कों के किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनों के खिलाफ नियमित जांच अभियान चलाया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएग। इसके साथ ही राजमार्गों की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को प्राथमिकता के आधार पर हटाने, दुर्घटना संभावित स्थलों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने, ट्रक ले-बाय सुविधाओं के विकास और आपातकालीन सहायता व्यवस्था को प्रभावी बनाने पर भी बल दिया गया है। डीएम ने बताया कि सभी प्रतिनियुक्त प्रवर्तन अवर निरीक्षकों और चलंत दस्ता सिपाहियों को प्रतिदिन जांच किए गए वाहनों, की गई शमन कार्रवाई और जीपीएस-युक्त तस्वीरों सहित प्रतिवेदन जिला परिवहन कार्यालय के अधिकृत समूह में साझा करने का निर्देश दिया गया है। डीटीओ राजीव कुमार और यातायात डीएसपी रंजीत कुमार को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। वहीं, मोटरयान निरीक्षक अंजली सिन्हा को सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षकों से रोजाना रिपोर्ट संकलित कर डीटीओ को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई है। जिससे समेकित प्रतिवेदन परिवहन रिपोर्ट भेजा जा सके। नगर आयुक्त, सभी एसडीओ, सीओ और नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को एनएचएआई के समन्वय से अपने-अपने क्षेत्रों में व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। ट्रैफिक डीएसपी को नियमित गश्ती और जीपीएस आधारित साक्ष्यों के साथ प्रभावी दंडात्मक कार्रवाई करने को कहा गया है। बेगूसराय में NH और SH पर अवैध तरीके से होने वाले पार्किंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी गी है। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए डीएम श्रीकांत शास्त्री और एसपी मनीष की ओर से आज महत्वपूर्ण संयुक्त आदेश जारी किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से पूरे जिले में लागू कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से SUO MOTO WRIT Petition (Civil) No-09 Of 2025 और संबद्ध WP (C) No-1100 Of 2025 में पारित आदेश और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार सरकार के निर्देशों को लेकर जिला प्रशासन की ओर से राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) और राज्य राजमार्गों (SH) पर गाड़ी के अवैध पड़ाव पर रोक लगाई गई है। डीएम और एसपी के जारी इस आदेश के तहत जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) और राज्य राजमार्गों (SH) पर किसी भी प्रकार के व्यावसायिक व भारी वाहनों के अनधिकृत पड़ाव को प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसे सभी वाहनों का पड़ाव केवल निर्धारित और चिन्हित ले-बाय स्थानों पर ही सुनिश्चित किया जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए फैसला सड़कों के किनारे अवैध पार्किंग के कारण उत्पन्न सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, सुचारू यातायात व्यवस्था और हाईवे सुरक्षा मानकों के प्रभावी अनुपालन के लिए जिले के एनएच और एसएच मार्गों को पांच संवेदनशील क्षेत्रों में विभाजित करते हुए प्रशासनिक पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। एनएच-31 पर जीरो माईल से सिमरिया तक, जीरो माईल से बेगूसराय रेलवे स्टेशन तक तथा रेलवे स्टेशन से हीरा टोल मोड़ तक के खंड, एनएच-122 (बी) पर जीरो माईल से बछवाड़ा टोल तक तथा एसएच-55 पर रेलवे स्टेशन से मंझौल होते हुए सागी तक शामिल हैं। इन सभी क्षेत्रों में संबंधित SDO, DSP और प्रवर्तन दलों को समन्वित कार्रवाई करने का दायित्व सौंपा गया है। इन सड़कों के किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनों के खिलाफ नियमित जांच अभियान चलाया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएग। इसके साथ ही राजमार्गों की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को प्राथमिकता के आधार पर हटाने, दुर्घटना संभावित स्थलों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने, ट्रक ले-बाय सुविधाओं के विकास और आपातकालीन सहायता व्यवस्था को प्रभावी बनाने पर भी बल दिया गया है। डीएम ने बताया कि सभी प्रतिनियुक्त प्रवर्तन अवर निरीक्षकों और चलंत दस्ता सिपाहियों को प्रतिदिन जांच किए गए वाहनों, की गई शमन कार्रवाई और जीपीएस-युक्त तस्वीरों सहित प्रतिवेदन जिला परिवहन कार्यालय के अधिकृत समूह में साझा करने का निर्देश दिया गया है। डीटीओ राजीव कुमार और यातायात डीएसपी रंजीत कुमार को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। वहीं, मोटरयान निरीक्षक अंजली सिन्हा को सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षकों से रोजाना रिपोर्ट संकलित कर डीटीओ को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई है। जिससे समेकित प्रतिवेदन परिवहन रिपोर्ट भेजा जा सके। नगर आयुक्त, सभी एसडीओ, सीओ और नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को एनएचएआई के समन्वय से अपने-अपने क्षेत्रों में व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। ट्रैफिक डीएसपी को नियमित गश्ती और जीपीएस आधारित साक्ष्यों के साथ प्रभावी दंडात्मक कार्रवाई करने को कहा गया है।


