Honeytrap Case: जोधपुर की महिला ने AI कंपनी के मालिक से नजदीकियां बढ़ाई, 90 लाख वसूले, फिर रखी 3 शर्त

Honeytrap Case: जोधपुर की महिला ने AI कंपनी के मालिक से नजदीकियां बढ़ाई, 90 लाख वसूले, फिर रखी 3 शर्त

Jaipur Honeytrap Case: जयपुर। हाईप्रोफाइल ब्लैकमेलिंग मामले में पुलिस ने जोधपुर निवासी दिशा बाबला को गिरफ्तार किया है। दिशा पर एआइ सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक को फोटो-वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर 50 लाख रुपए और सात करोड़ का प्रोजेक्ट हड़पने के लिए दबाव बनाने का आरोप है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी पूर्व में भी पीड़ित से करीब 90 लाख रुपए वसूल चुकी है, जिसके संबंध में चार्जशीट भी पेश हो चुकी है।

डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने बताया कि 29 अप्रेल को परिवादी विमल कुमार डागा ने महेश नगर थाने में मामला दर्ज करवाया था। रिपोर्ट के अनुसार आरोपी महिला एआइ सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक को फोटो-वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर लगातार रुपए की मांग कर रही थी। विशेष पुलिस टीम ने तकनीकी व वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर कार्रवाई करते हुए कमला नेहरू नगर प्रथम विस्तार, जोधपुर निवासी दिशा बाबला को जोधपुर से दस्तयाब कर गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय ने आरोपी महिला को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।

इंटर्नशिप के दौरान बनाए फोटो-वीडियो

डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने बताया कि दिशा वर्तमान में गुरुग्राम में रह रही थी। वह कुछ समय पहले पीड़ित की जयपुर स्थित एआइ सॉफ्टवेयर कंपनी में इंटर्नशिप करने आई थी। इसी दौरान उसने पीड़ित से नजदीकियां बढ़ा फोटो व वीडियो बना लिए। जिन्हें पीड़ित के परिचितों और स्टॉफ को भेजकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।

ब्लैकमेलिंग के साथ रखीं तीन शर्त

जांच में सामने आया कि आरोपी महिला ने पीड़ित के सामने तीन शर्तें रखीं। पहली, उसे 50 लाख रुपए नकद दिए जाएं। दूसरी, कंपनी का सात करोड़ रुपए का एआइ प्रोजेक्ट उसके नाम ट्रांसफर किया जाए, जिसकी डील वह विदेश में ऊंचे दामों पर पहले ही तय कर चुकी थी। तीसरी, उसके खिलाफ दर्ज एफआइआर वापस लेने की।

पहले भी कर चुकी ब्लैकमेल

अनुसंधान के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी महिला के खिलाफ पूर्व में मुहाना और महेश नगर थानों में भी आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि महिला वर्ष—2025 में भी इसी तरह करीब 90 लाख रुपए की वसूली कर चुकी है, जिस मामले में पुलिस अदालत में चालान पेश कर चुकी है। इस मामले में आरोपी महिला राजस्थान हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत भी ले चुकी है।

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