भदोही पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गोपीगंज थाना पुलिस ने आनापुर गांव के दो व्यक्तियों को 6 माह के लिए जिला बदर कर दिया है। चंदन तिवारी पुत्र स्व. गोपीकृष्ण तिवारी और गोपाल कृष्ण तिवारी उर्फ बुल्ले पुत्र श्री कृष्ण तिवारी के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए यह निर्देश दिए थे। इसी क्रम में गोपीगंज पुलिस ने इन शातिर अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप जिला मजिस्ट्रेट भदोही ने यह आदेश जारी किया।
ये दोनों अभियुक्त गोपीगंज थाना क्षेत्र में विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त थे। वे आम जनता के साथ मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी जैसे गंभीर अपराध करते थे। उनके भय और आतंक के कारण कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का साहस नहीं कर पाता था। स्थानीय पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद, जिला मजिस्ट्रेट शैलेष कुमार ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत इन दोनों को 6 माह के लिए जिला बदर घोषित किया। इस आदेश के अनुपालन में, 24 अप्रैल को गोपीगंज पुलिस टीम ने अभियुक्तों के निवास स्थान पर मुनादी कराकर और डुगडुगी बजवाकर आदेश की उद्घोषणा की। आदेश की प्रति भी चस्पा की गई। पुलिस ने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित अवधि के दौरान वे जनपद के अंदर पाए जाते हैं, तो उन्हें गिरफ्तार कर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


