समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में सुनाई गई सजा को बढ़ाने की अपील पर सोमवार को बचाव पक्ष की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 15 मई की तारीख तय की है। सपा नेता अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पिछले दिनों आजम खान और अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की कैद व 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी।
कोर्ट में 15 मई को होगी अगली सुनवाई
दो पैन कार्ड मामले में बचाव पक्ष ने मजिस्ट्रेट कोर्ट की सजा के खिलाफ और अभियोजन पक्ष द्वारा सजा बढ़ाने के लिए दाखिल अर्जी के खिलाफ MP-MLA सेशन कोर्ट में अपील दायर की है। इस मामले में MP-MLA सेशन कोर्ट की ओर से सुनवाई की गई। ADGC सीमा राणा एवं अभियोजन अधिकारी स्वदेश शर्मा ने बताया कि MP-MLA सेशन कोर्ट में आजम और अब्दुल्ला की सजा बढ़ाने सजा के मामले में दायर अपील पर बचाव पक्ष की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया। इस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 15 मई की तारीख तय की है।
दो मामलों में सुनवाई टली, आपत्तिजनक बयान केस की सुनवाई पूरी
डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के नाम पर मारपीट और लूटपाट व पालिका की सफाई मशीन मामले में कोर्ट में सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। डूंगरपुर मामले में 15 व सफाई मशीन मामले में 11 मई को सुनवाई होगी। इसके अलावा आजम खान के खिलाफ तत्कालीन डीएम को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान के मामले में कोर्ट जल्द ही फैसला सुना सकता है।
सोमवार को इस मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई है। अब कोर्ट 16 मई को इस मामले में फैसला सुना सकता है। यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव का है। दरअसल, आजम खान पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े थे। तब सपा और बसपा का गठबंधन था। चुनाव प्रचार के दौरान उनके खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में आचार संहिता उल्लंघन के कई मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें से एक मुकदमा थाना भोट में दर्ज किया गया था।
चुनाव के समय का आजम खान का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने तत्कालीन डीएम को तनखैया बताते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही है। सोमवार को हुई सुनवाई में अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस पूरी हो गई। अभियोजन अधिकारी स्वदेश शर्मा के अनुसार, अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 मई को होगी, इस दिन कोर्ट का फैसला आ सकता है।


