बूंदी में जिला परिषद के लिए नामांकन शुरू:जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी पंचायत चुनाव कार्यक्रम की जानकारी, 3 नवंबर को मतदान

बूंदी में जिला परिषद के लिए नामांकन शुरू:जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी पंचायत चुनाव कार्यक्रम की जानकारी, 3 नवंबर को मतदान

बूंदी में पंचायती राज आम चुनाव 2026 को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी हरफूल सिंह यादव ने सोमवार को चुनाव कार्यक्रम और व्यवस्थाओं की जानकारी दी। जिला परिषद सदस्यों और तालेड़ा पंचायत समिति के सदस्यों के लिए 19 से 23 अक्टूबर तक नामांकन भरे जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 24 अक्टूबर को होगी, जबकि नाम वापसी की आखिरी तारीख 26 अक्टूबर है। इन पदों के लिए 3 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 20 नवंबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। तालेड़ा पंचायत समिति में पंच और सरपंच पदों के लिए 4 नवंबर को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक नामांकन दाखिल होंगे। इसी दिन दोपहर 2 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इन पदों के लिए 5 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मतगणना भी 5 नवंबर को मतदान खत्म होने के तुरंत बाद होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले की शेष 7 पंचायत समितियों के लिए 31 अक्टूबर को लोक सूचना जारी की जाएगी। इन क्षेत्रों में जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के पदों के लिए 14 नवंबर को मतदान कराया जाएगा और सरपंच व पंच पदों के लिए 16 नवंबर को मतदान कराया जाएगा।

कलेक्ट्रेट व पंचायत समिति मुख्यालयों पर व्यवस्था
उन्होंने बताया कि जिला परिषद सदस्यों के नाम निर्देशन पत्र जिला कलेक्ट्रेट में प्रस्तुत किए जाएंगे, जबकि पंचायत समिति सदस्यों के लिए संबंधित पंचायत समिति मुख्यालयों तथा सरपंचों व वार्ड पंचों के नामांकन संबंधित पंचायत मुख्यालयों पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लिए जाएंगे। प्रत्याशियों की सुविधा के लिए सभी रिटर्निंग अधिकारी कार्यालयों में हेल्प डेस्क स्थापित की गई है, जहां मतदाता सूची में नाम देखने, आवश्यक दस्तावेजों व आवेदन प्रपत्र से संबंधित सहायता उपलब्ध रहेगी।

उन्होंने बताया कि नामांकन के लिए सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपए और एससी, एसटी, ओबीसी व महिला अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपए जमानत राशि (सिक्योरिटी डिपॉजिट) निर्धारित की गई है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष अनिवार्य है। यदि मतदाता सूची में दर्ज आयु को लेकर कोई आक्षेप या संशय उत्पन्न होता है, तभी जन्म प्रमाण पत्र या संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। सामान्य स्थिति में इसकी अनिवार्यता नहीं रहेगी।

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