2 पुलिस अफसरों को गवाही के लिए अंतिम मौका:10 साल पुराने केस में पूर्व थानाध्यक्ष और पूर्व इंस्पेक्टर को वार्निंग के साथ आदेश

2 पुलिस अफसरों को गवाही के लिए अंतिम मौका:10 साल पुराने केस में पूर्व थानाध्यक्ष और पूर्व इंस्पेक्टर को वार्निंग के साथ आदेश

किशनगंज में अनन्य विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) की अदालत ने 10 साल पुराने एक मामले में सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने दो पुलिस अधिकारियों को गवाही के लिए आखिरी मौका दिया है। यह कार्रवाई 16 सितंबर को विशेष (पॉक्सो) वाद संख्या 6/2018 और ठाकुरगंज थाना कांड संख्या 234/2014 की सुनवाई के दौरान की गई। चेतावनी के साथ दोनों को गवाही का अंतिम मौका विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो मनीष कुमार साहा ने बताया कि अभियोजन पक्ष के गवाह, कुर्लिकोट के तत्कालीन थानाध्यक्ष रहमान अंसारी और ठाकुरगंज अंचल के तत्कालीन पुलिस अधिकारी ललन पाण्डेय, अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने इसे गंभीरता से लिया और चेतावनी के साथ दोनों को गवाही का अंतिम अवसर दिया। जमानतीय वारंट भी जारी किया था यह मामला दस साल पुराना है। अदालत के निर्देशों में बताया गया है कि दोनों गवाहों को पहले भी नोटिस भेजे गए थे, लेकिन वे कोर्ट में पेश नहीं हुए। उनकी इस लापरवाही के कारण 22 अगस्त 2026 को अदालत ने दोनों पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जमानतीय वारंट भी जारी किया था। किशनगंज में अनन्य विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) की अदालत ने 10 साल पुराने एक मामले में सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने दो पुलिस अधिकारियों को गवाही के लिए आखिरी मौका दिया है। यह कार्रवाई 16 सितंबर को विशेष (पॉक्सो) वाद संख्या 6/2018 और ठाकुरगंज थाना कांड संख्या 234/2014 की सुनवाई के दौरान की गई। चेतावनी के साथ दोनों को गवाही का अंतिम मौका विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो मनीष कुमार साहा ने बताया कि अभियोजन पक्ष के गवाह, कुर्लिकोट के तत्कालीन थानाध्यक्ष रहमान अंसारी और ठाकुरगंज अंचल के तत्कालीन पुलिस अधिकारी ललन पाण्डेय, अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने इसे गंभीरता से लिया और चेतावनी के साथ दोनों को गवाही का अंतिम अवसर दिया। जमानतीय वारंट भी जारी किया था यह मामला दस साल पुराना है। अदालत के निर्देशों में बताया गया है कि दोनों गवाहों को पहले भी नोटिस भेजे गए थे, लेकिन वे कोर्ट में पेश नहीं हुए। उनकी इस लापरवाही के कारण 22 अगस्त 2026 को अदालत ने दोनों पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जमानतीय वारंट भी जारी किया था।  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *