बाहुबली उमाकांत यादव को हाईकोर्ट से जमानत:उम्रकैद की सजा थी, 6 साल से जेल में, हाईकोर्ट दी राहत

बाहुबली उमाकांत यादव को हाईकोर्ट से जमानत:उम्रकैद की सजा थी, 6 साल से जेल में, हाईकोर्ट दी राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भूमि फर्जीवाड़े के मामले में छह साल से अधिक समय से जेल में बंद 74 वर्षीय बाहुबली उमाकांत यादव को सशर्त जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की एकलपीठ ने यह आदेश पारित किया। जौनपुर के लाइन बाजार थाने में आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471 और 120बी के तहत दर्ज आपराधिक मामले में उमाकांत यादव पर मुकदमा चल रहा है। आरोप है कि उन्होंने चकबंदी अधिकारी के साथ मिलीभगत कर ग्राम नटौली की जमीन (गाटा संख्या 525 व 534) से जुड़े राजस्व अभिलेखों (सीएच-23) में फर्जी प्रविष्टि करवाई और 26 अक्टूबर 1994 के कथित फर्जी आदेश के आधार पर अपने नाम म्यूटेशन कराया। यह उनकी दूसरी जमानत याचिका थी। उम्रकैद तक की सजा थी कोर्ट ने पाया कि यह विवाद मूलत 1975 के एक बैनामे और चकबंदी अभिलेखों से जुड़ा सिविल प्रकृति का मामला है, जो पहले से ही एक याचिका हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है। कोर्ट ने कहा कि धारा 467 (जाली दस्तावेज बनाना, जिसमें उम्रकैद तक की सजा है) चकबंदी अभिलेखों पर लागू नहीं होती, क्योंकि ये मूल्यवान प्रतिभूति या वसीयत जैसे दस्तावेज नहीं हैं। इसलिए अधिकतम सात साल सजा वाली धाराओं के तहत ही मामला बनता है, और आवेदक पहले ही 6 साल 5 महीने जेल में बिता चुके हैं। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि सह-अभियुक्त सरकारी अधिकारियों की पुनरीक्षण याचिकाओं पर 2023 से रोक लगी होने के कारण ट्रायल कोर्ट में करीब 30 तारीखें बीत जाने के बावजूद आज तक आरोप तय नहीं हो पाए हैं, जो अनुच्छेद 21 के तहत शीघ्र सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन है। यूपी सरकार ने आपराधिक इतिहासर बताया राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष गोयल ने 77 मुकदमों के आपराधिक इतिहास का हवाला देकर जमानत का विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि पुराना आपराधिक इतिहास अकेले जमानत रोकने का आधार नहीं बन सकता, जब तक गवाहों को डराने-धमकाने या सबूत से छेड़छाड़ की कोई ठोस आशंका न दिखाई जाए। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि आवेदक को दो अन्य दोषसिद्धि वाले मामलों में भी पूर्व में जमानत मिल चुकी है।

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