हाईकोर्ट एडवोकेट 6 सितंबर तक करेंगे न्यायिक कार्यों का बहिष्कार:एक्टिंग सीजे विवाद पर आपात बैठक में लिया फैसला

हाईकोर्ट एडवोकेट 6 सितंबर तक करेंगे न्यायिक कार्यों का बहिष्कार:एक्टिंग सीजे विवाद पर आपात बैठक में लिया फैसला

राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन और राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से जुड़े विवाद के बीच सोमवार को आपात बैठक की। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अधिवक्ता 6 सितंबर 2026 तक न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करेंगे। बैठक में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, गरिमा और आमजन के विश्वास पर गंभीर चर्चा हुई। अधिवक्ताओं ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश को लिखे गए तीन पत्रों के बाद गंभीर परिस्थितियां सामने आई हैं। इन पत्रों से सामने आई खबरों में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पर प्रशासनिक शक्तियों के कथित दुरुपयोग, मामलों की लिस्टिंग में कथित हस्तक्षेप, पक्षपात और प्रशासनिक कुप्रबंधन जैसे मुद्दों का उल्लेख किया गया है। आंदोलन के लिए बनेगी संघर्ष समिति अधिवक्ताओं ने जोर दिया कि न्यायपालिका संविधान, कानून के शासन और आम नागरिक के विश्वास का प्रमुख आधार है। इसलिए न्यायिक संस्था से जुड़े इन गंभीर सवालों का निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से समाधान होना आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि न्यायिक संस्था की गरिमा और जनविश्वास की रक्षा के लिए है। बैठक में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के वरिष्ठतम न्यायाधीशों को ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया। ज्ञापन में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यों से विरत रखने, राजस्थान हाईकोर्ट में स्थायी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने और प्रदेशभर में लागू ‘टार्गेटेड फाइल सिस्टम’ को तत्काल बंद करने की मांग शामिल है। अधिवक्ताओं के अनुसार ‘टार्गेटेड फाइल सिस्टम’ से लंबे समय से लंबित मामलों के निस्तारण के दबाव के कारण अधिवक्ताओं के पेशेवर जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इस आंदोलन में प्रदेश की सभी बार एसोसिएशनों से शामिल होने का आह्वान करने का भी निर्णय लिया गया। आंदोलन की आगामी रणनीति तय करने के लिए एक संघर्ष समिति का गठन किया जाएगा।

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