‘पात्र परिवारों को 125 दिनों की रोजगार गारंटी’:विकसित भारत-जी राम जी के तहत, खगड़िया में जिला स्तरीय पंच सम्मेलन

‘पात्र परिवारों को 125 दिनों की रोजगार गारंटी’:विकसित भारत-जी राम जी के तहत, खगड़िया में जिला स्तरीय पंच सम्मेलन

खगड़िया में मंगलवार को खेल भवन में जिला स्तरीय पंच सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन और पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देना था। सम्मेलन में जिला परिषद अध्यक्ष, सभी प्रखंड प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया और संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष कृष्णा कुमारी यादव, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम के निदेशक मनीष कुमार और प्रभारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी राम अकबाल पंडित ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया। देखें, मौके से आई तस्वीरें… ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड की जानकारी दी सम्मेलन में विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 के उद्देश्यों, पंचायतों की भूमिका एवं जिम्मेदारियों, विकसित ग्राम पंचायत योजना (VGPP) के निर्माण, परिवारों के पंजीकरण और ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी करने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। इसके साथ ही, ग्रामीण विकास योजनाओं की तैयारी, क्रियान्वयन, निगरानी, परिसंपत्तियों के रखरखाव, सामाजिक अंकेक्षण, शिकायत निवारण और पारदर्शिता सुनिश्चित करने से जुड़े प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रशासनिक व्यय की सीमा 6 से बढ़ाकर 9 प्रतिशत की प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि इस योजना में केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में फंड साझा किया जाएगा। राज्य सरकारें खेती की बुआई और कटाई के दौरान अधिकतम 60 दिनों की अवधि अधिसूचित कर सकेंगी, जिसमें योजना के तहत कार्य नहीं कराया जाएगा। अधिनियम के तहत राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर निगरानी समितियों के गठन, ग्राम पंचायतों के श्रेणीकरण तथा प्रधानमंत्री गतिशक्ति के अनुरूप एकीकृत ग्राम पंचायत योजनाओं के निर्माण का भी प्रावधान किया गया है। प्रशासनिक व्यय की सीमा 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत किए जाने की जानकारी भी दी गई। भारत-जी राम जी अधिनियम 1 जुलाई से प्रभावी प्रभारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी राम अकबाल पंडित ने बताया कि विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम 1 जुलाई 2026 से प्रभावी है। इसके तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और गांवों को आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजनाओं का चयन, निर्माण और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। सम्मेलन के दौरान जनप्रतिनिधियों ने अधिनियम और योजना से जुड़े विभिन्न प्रश्न पूछे, जिनका जवाब राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम के निदेशक मनीश कुमार ने दिया। जिला परिषद अध्यक्ष सहित उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने सम्मेलन को उपयोगी बताते हुए जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना की।
प्रशिक्षण सत्र में जिला वित्त प्रबंधक डीआरडीए रनिश कुमार, सहायक अंकेक्षक अमन कुमार सिन्हा, युवा पेशेवर रंजीत कुमार तथा कार्यक्रम पदाधिकारी रवि रंजन ने भी योजना के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। सम्मेलन के अंत में अधिनियम के प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन के बीच समन्वय को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। खगड़िया में मंगलवार को खेल भवन में जिला स्तरीय पंच सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन और पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देना था। सम्मेलन में जिला परिषद अध्यक्ष, सभी प्रखंड प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया और संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष कृष्णा कुमारी यादव, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम के निदेशक मनीष कुमार और प्रभारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी राम अकबाल पंडित ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया। देखें, मौके से आई तस्वीरें… ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड की जानकारी दी सम्मेलन में विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 के उद्देश्यों, पंचायतों की भूमिका एवं जिम्मेदारियों, विकसित ग्राम पंचायत योजना (VGPP) के निर्माण, परिवारों के पंजीकरण और ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी करने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। इसके साथ ही, ग्रामीण विकास योजनाओं की तैयारी, क्रियान्वयन, निगरानी, परिसंपत्तियों के रखरखाव, सामाजिक अंकेक्षण, शिकायत निवारण और पारदर्शिता सुनिश्चित करने से जुड़े प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रशासनिक व्यय की सीमा 6 से बढ़ाकर 9 प्रतिशत की प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि इस योजना में केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में फंड साझा किया जाएगा। राज्य सरकारें खेती की बुआई और कटाई के दौरान अधिकतम 60 दिनों की अवधि अधिसूचित कर सकेंगी, जिसमें योजना के तहत कार्य नहीं कराया जाएगा। अधिनियम के तहत राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर निगरानी समितियों के गठन, ग्राम पंचायतों के श्रेणीकरण तथा प्रधानमंत्री गतिशक्ति के अनुरूप एकीकृत ग्राम पंचायत योजनाओं के निर्माण का भी प्रावधान किया गया है। प्रशासनिक व्यय की सीमा 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत किए जाने की जानकारी भी दी गई। भारत-जी राम जी अधिनियम 1 जुलाई से प्रभावी प्रभारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी राम अकबाल पंडित ने बताया कि विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम 1 जुलाई 2026 से प्रभावी है। इसके तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और गांवों को आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजनाओं का चयन, निर्माण और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। सम्मेलन के दौरान जनप्रतिनिधियों ने अधिनियम और योजना से जुड़े विभिन्न प्रश्न पूछे, जिनका जवाब राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम के निदेशक मनीश कुमार ने दिया। जिला परिषद अध्यक्ष सहित उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने सम्मेलन को उपयोगी बताते हुए जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना की।
प्रशिक्षण सत्र में जिला वित्त प्रबंधक डीआरडीए रनिश कुमार, सहायक अंकेक्षक अमन कुमार सिन्हा, युवा पेशेवर रंजीत कुमार तथा कार्यक्रम पदाधिकारी रवि रंजन ने भी योजना के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। सम्मेलन के अंत में अधिनियम के प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन के बीच समन्वय को और मजबूत करने पर जोर दिया गया।  

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