फर्रुखाबाद जनपद के मऊदरवाजा थाना क्षेत्र में 23 साल पुराने लूट और पुलिस पर हमले के एक चर्चित मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-3 शैलेन्द्र सचान की अदालत ने नौ आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी छोटे जाटव को लूट के मामले में दोषी ठहराया है। हालांकि, उसे पुलिस कार्य में बाधा और मारपीट के मामले में बरी कर दिया गया। वहीं, निहाल सिंह, रघुवीर, नवरतन, जितेन्द्र, गिरीश, दुर्गेश, सत्यवीर और सुधीर को पुलिस के कार्य में बाधा डालने तथा मारपीट करने का दोषी पाया गया। इन आठों को लूट के आरोप से मुक्त कर दिया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 4 नवंबर 2002 की रात करीब 7:45 बजे ग्राम ढिलावल के पास एक आम के बाग के सामने हुई थी। राजेश जाटव और उसके साथियों से मारपीट कर 150 रुपये लूट लिए गए थे। गश्त कर रही पुलिस मौके पर पहुंची और छोटे जाटव को पकड़ लिया। उसके पास से लूटी गई रकम भी बरामद हुई। इसके बाद गांव के कई लोग मौके पर जमा हो गए और पुलिस पर हमला कर आरोपी को छुड़ाने का प्रयास किया। न्यायालय ने सभी दोषियों की जमानत याचिकाएं निरस्त कर दी हैं और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई 26 मई को निर्धारित की गई है।


