पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास

मोतिहारी | विशेष न्यायाधीश बलात्कार एवं पॉक्सो ने मुफ्फसिल लखौरा थाना कांड के पॉक्सो एक्ट मामले में अभियुक्त भुलन सहनी को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं में कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियुक्त भुलन सहनी पिता स्व. दसई सहनी निवासी बहुअरी थाना लखौरा को धारा 363 आईपीसी में 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपए अर्थदंड, धारा 366(ए) आईपीसी में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपए अर्थदंड तथा धारा 376(2) आईपीसी में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। वहीं पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) के तहत अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20 हजार अर्थदंड से दंडित किया गया है। यह फैसला मोतिहारी पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं चार्जशीट के आधार पर सुनाया गया। मोतिहारी | विशेष न्यायाधीश बलात्कार एवं पॉक्सो ने मुफ्फसिल लखौरा थाना कांड के पॉक्सो एक्ट मामले में अभियुक्त भुलन सहनी को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं में कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियुक्त भुलन सहनी पिता स्व. दसई सहनी निवासी बहुअरी थाना लखौरा को धारा 363 आईपीसी में 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपए अर्थदंड, धारा 366(ए) आईपीसी में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपए अर्थदंड तथा धारा 376(2) आईपीसी में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। वहीं पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) के तहत अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20 हजार अर्थदंड से दंडित किया गया है। यह फैसला मोतिहारी पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं चार्जशीट के आधार पर सुनाया गया।  

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