होटल कारोबारी पर जानलेवा हमला, शूटर समेत 7 दोषी करार:10-10 साल जेल, 20-20 हजार जुर्माना; अंबाला के पूर्व विधायक का बेटा भी शामिल

अंबाला के सिटी प्लाजा के पास होटल कारोबारी पर जानलेवा हमला करने और हत्या की साजिश रचने के मामले में कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समप्रीत कौर की कोर्ट ने सभी सात आरोपियों को दोषी मानते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई है। प्रत्येक आरोपी पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, पीड़ित को एक लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए गए हैं। सजा के बाद सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया। तीन बार के विधायक का बेटा भी शामिल कोर्ट ने अंबाला सिटी निवासी रोहित, देवेंद्र उर्फ टीटू, जितेंद्र उर्फ राजू, अनिल कुमार, लुधियाना निवासी मुख्य शूटर सुखविंदर सिंह उर्फ मोनी, रेकी करने वाला जतिन कुमार और मददगार दर्पण कुमार को दोषी करार दिया। इनमें अनिल कुमार भाजपा के अंबाला सिटी से तीन बार के विधायक रहे मास्टर शिव प्रसाद के बेटा है। 6 दिसंबर 2019 को हुई थी वारदात यह घटना 6 दिसंबर, 2019 की रात करीब 10:30 बजे की है। रेलवे रोड स्थित होटल ग्रैंड के मालिक सेक्टर-7 निवासी राजेश कुमार अहलूवालिया अपनी सेंट्रो कार से घर लौट रहे थे। जैसे ही वह सिटी प्लाजा के पास पहुंचे, बाइक पर आए दो युवकों ने उन्हें रुकने का इशारा किया। कार का शीशा नीचे करते ही मारी गोली जैसे ही कारोबारी ने कार का शीशा नीचे किया, पीछे बैठे युवक ने सीधे सिर पर गोली चला दी। गोली सिर के बाईं ओर लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें नागरिक अस्पताल पहुंचाया। पीजीआई चंडीगढ़ किया रेफर गंभीर हालत के चलते डॉक्टरों ने उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया, जहां इलाज के बाद उनकी जान बचाई जा सकी। इस घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दुकान खाली कराने को लेकर चल रहा था विवाद जांच में सामने आया कि रेलवे रोड पर शिकायतकर्ता की तीन दुकानें थीं। इन दुकानों में रोहित, देवेंद्र, जितेंद्र और अनिल कुमार किरायेदार थे। दुकान खाली कराने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था, जिसके चलते आरोपियों ने मिलकर हमले की साजिश रची।

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