हत्या मामले में पत्नी, बहनोई और एक अन्य को उम्रकैद:बस्ती कोर्ट ने 20-20 हजार जुर्माने के साथ सुनाई सजा

हत्या मामले में पत्नी, बहनोई और एक अन्य को उम्रकैद:बस्ती कोर्ट ने 20-20 हजार जुर्माने के साथ सुनाई सजा

बस्ती। मुंडेरवा थाना क्षेत्र के ऊंचगांव जामोहे से जुड़े धर्मराज की हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी अधिनियम राम करन यादव की अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाया है। अदालत ने धर्मराज की पत्नी मीरा, बहनोई विंध्याचल और सत्येंद्र पांडेय उर्फ गुड्डू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यदि अर्थदंड जमा नहीं किया जाता है, तो प्रत्येक दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। एडीजीसी वीरेंद्र बहादुर सिंह के अनुसार, इस मामले की शुरुआत धर्मराज के भाई राम नरायन की तहरीर से हुई थी। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को दी शिकायत में बताया था कि उनके बड़े भाई धर्मराज गुजरात में रहते थे। उनकी पत्नी मीरा पिछले करीब एक वर्ष से मुंडेरवा थाना क्षेत्र के किठूरी गांव स्थित मंदिर पर रहने वाले गुड्डू उर्फ सत्येंद्र पांडेय के पास अक्सर पूजा-पाठ कराने जाती थी। किठूरी में धर्मराज की बहन इंद्रावती अपने पति विंध्याचल के साथ रहती थी। 10 अप्रैल 2023 की सुबह करीब 10 बजे धर्मराज अपनी पत्नी मीरा को साइकिल से किठूरी ले गए थे। देर रात तक दोनों के वापस न लौटने पर परिजनों को चिंता हुई। अगले दिन उनके मोबाइल फोन बंद मिले। तलाश के दौरान परिजनों को जानकारी मिली कि धर्मराज गंभीर रूप से घायल हालत में जिला अस्पताल में भर्ती हैं। रात करीब 2:30 बजे उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। अस्पताल में परिजनों ने शव की पहचान की। इसके बाद राम नरायन ने सत्येंद्र पांडेय उर्फ गुड्डू, मीरा, इंद्रावती और विंध्याचल के खिलाफ हत्या की आशंका जताते हुए तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और साक्ष्यों के आधार पर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 11 गवाह पेश किए। गवाहों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सत्येंद्र पांडेय उर्फ गुड्डू, विंध्याचल और मीरा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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