सुप्रीम कोर्ट का आदेश-पटियाला के 28 वार्डों में दोबारा चुनाव:धांधली को लेकर रद्द हुई प्रक्रिया; 6 सप्ताह में प्रक्रिया पूरी करने के आदेश

सुप्रीम कोर्ट का आदेश-पटियाला के 28 वार्डों में दोबारा चुनाव:धांधली को लेकर रद्द हुई प्रक्रिया; 6 सप्ताह में प्रक्रिया पूरी करने के आदेश

पटियाला नगर निगम के 28 वार्डों में चुनाव दोबारा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट फाइंडिंग कमिशन की रिपोर्ट स्वीकार करते हुए इन वार्डों की पिछली चुनाव प्रक्रिया रद्द कर दी है। जांच में चुनावी अनियमितताओं और कुछ उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोकने के निष्कर्ष सामने आए थे। इसके अलावा मोगा के 22 वार्डों में भी फिर से चुनाव होंगे। कोर्ट ने नए सिरे से चुनाव प्रक्रिया छह सप्ताह के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है। पूरी प्रक्रिया हाईकोर्ट की निगरानी में होगी। इसके लिए रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग कमेटी गठित की जाएगी। मतदान तक हर चरण की वीडियोग्राफी कराई जाएगी नामांकन से लेकर मतदान तक हर चरण की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इसका उद्देश्य प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और दोबारा किसी तरह की अनियमितता की गुंजाइश को रोकना है। नामांकन में धांधली और उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने के आरोपों की जांच के बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया है। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही परिणाम घोषित करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही परिणाम घोषित किए जाएं। इससे इन वार्डों में नगर निगम चुनाव की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू होगी। इसी फैसले के तहत मोगा जिले के 22 वार्डों की चुनाव प्रक्रिया भी निरस्त की गई है।

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