बाइक चोरी के आरोपी को 3 साल की सजा:किशनगंज कोर्ट ने 10 हजार का जुर्माना भी लगाया, जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा

बाइक चोरी के आरोपी को 3 साल की सजा:किशनगंज कोर्ट ने 10 हजार का जुर्माना भी लगाया, जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा

किशनगंज में मोटरसाइकिल चोरी के पुराने मामले में कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद राजा को दोषी करार देते हुए तीन साल की जेल और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुक्तेश मनोहर की अदालत ने मंगलवार को मामले में फैसला सुनाया। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को दो महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। सबूत और गवाहों के आधार पर दोषी करार सरकारी वकील मिथिलेश कुमार ने बताया कि सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कई महत्वपूर्ण सबूत और गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने मोहम्मद राजा को मोटरसाइकिल चोरी का दोषी माना। पश्चिम बंगाल का रहने वाला है आरोपी दोषी मोहम्मद राजा पश्चिम बंगाल के ग्वालपोखर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसके खिलाफ किशनगंज शहर में मोटरसाइकिल चोरी का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार किया था। पुलिस ने जांच के बाद दाखिल की थी चार्जशीट गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद अदालत में मामले की सुनवाई शुरू हुई। अभियोजन पक्ष ने सुनवाई के दौरान आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए। सजा के बाद आरोपी को भेजा गया जेल अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया और तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। फैसला सुनाए जाने के बाद दोषी मोहम्मद राजा को जेल भेज दिया गया। वाहन चोरी के मामलों में कड़ा संदेश कोर्ट के फैसले को वाहन चोरी के मामलों में कड़ा संदेश माना जा रहा है। कानून के जानकारों का कहना है कि ऐसे मामलों में समय पर सुनवाई और दोषियों को सजा मिलने से अपराधियों में कानून का भय बढ़ता है। इससे वाहन चोरी जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है। किशनगंज में मोटरसाइकिल चोरी के पुराने मामले में कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद राजा को दोषी करार देते हुए तीन साल की जेल और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुक्तेश मनोहर की अदालत ने मंगलवार को मामले में फैसला सुनाया। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को दो महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। सबूत और गवाहों के आधार पर दोषी करार सरकारी वकील मिथिलेश कुमार ने बताया कि सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कई महत्वपूर्ण सबूत और गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने मोहम्मद राजा को मोटरसाइकिल चोरी का दोषी माना। पश्चिम बंगाल का रहने वाला है आरोपी दोषी मोहम्मद राजा पश्चिम बंगाल के ग्वालपोखर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसके खिलाफ किशनगंज शहर में मोटरसाइकिल चोरी का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार किया था। पुलिस ने जांच के बाद दाखिल की थी चार्जशीट गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद अदालत में मामले की सुनवाई शुरू हुई। अभियोजन पक्ष ने सुनवाई के दौरान आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए। सजा के बाद आरोपी को भेजा गया जेल अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया और तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। फैसला सुनाए जाने के बाद दोषी मोहम्मद राजा को जेल भेज दिया गया। वाहन चोरी के मामलों में कड़ा संदेश कोर्ट के फैसले को वाहन चोरी के मामलों में कड़ा संदेश माना जा रहा है। कानून के जानकारों का कहना है कि ऐसे मामलों में समय पर सुनवाई और दोषियों को सजा मिलने से अपराधियों में कानून का भय बढ़ता है। इससे वाहन चोरी जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है।  

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