दरभंगा में दुर्गा पूजा के दौरान ड्यूटी से बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर दो पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इनमें टीसी-919 सौरभ कुमार और टीसी-1162 कुन्दन कुमार शामिल हैं। दोनों की ड्यूटी लहेरियासराय थाना क्षेत्र के नीम चौक के पास लगाई गई थी।
नीम चौक पर ड्यूटी से मिले थे गायब दरभंगा पुलिस की 21 अक्टूबर को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 19 अक्टूबर को दुर्गा पूजा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए नीम चौक के पास पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। इस दौरान सौरभ कुमार और कुन्दन कुमार अपने निर्धारित ड्यूटी स्थल से बिना सूचना अनुपस्थित पाए गए। थानाध्यक्ष की रिपोर्ट पर हुई कार्रवाई मामले को गंभीरता से लेते हुए लहेरियासराय के पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष ने दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की। उन्होंने इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट सौंपी। इसी आधार पर दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन के दौरान पुलिस केंद्र रहेगा मुख्यालय निलंबन अवधि में दोनों पुलिसकर्मियों का मुख्यालय पुलिस केंद्र, दरभंगा निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार सामान्य जीवन-यापन भत्ता भी देय होगा। दरभंगा में दुर्गा पूजा के दौरान ड्यूटी से बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर दो पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इनमें टीसी-919 सौरभ कुमार और टीसी-1162 कुन्दन कुमार शामिल हैं। दोनों की ड्यूटी लहेरियासराय थाना क्षेत्र के नीम चौक के पास लगाई गई थी।
नीम चौक पर ड्यूटी से मिले थे गायब दरभंगा पुलिस की 21 अक्टूबर को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 19 अक्टूबर को दुर्गा पूजा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए नीम चौक के पास पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। इस दौरान सौरभ कुमार और कुन्दन कुमार अपने निर्धारित ड्यूटी स्थल से बिना सूचना अनुपस्थित पाए गए। थानाध्यक्ष की रिपोर्ट पर हुई कार्रवाई मामले को गंभीरता से लेते हुए लहेरियासराय के पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष ने दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की। उन्होंने इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट सौंपी। इसी आधार पर दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन के दौरान पुलिस केंद्र रहेगा मुख्यालय निलंबन अवधि में दोनों पुलिसकर्मियों का मुख्यालय पुलिस केंद्र, दरभंगा निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार सामान्य जीवन-यापन भत्ता भी देय होगा।

