किशनगंज जिले के वाहन चालकों को बड़ी राहत मिली है। जिला परिवहन कार्यालय और यातायात पुलिस मिलकर कल 12 सितंबर को किशनगंज व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत लगा रहे हैं। यह लोक अदालत ‘एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना-2026’ के तहत लगाई जा रही है। इसमें 90 दिन या उससे अधिक पुराने लंबित यातायात चालानों का निपटारा किया जाएगा। प्रशासन ने चालान राशि पर 50 प्रतिशत तक की छूट देने का प्रावधान किया है। विभाग ने बताया कि इस योजना का फायदा सिर्फ उन्हीं वाहन मालिकों को मिलेगा, जिनका चालान किशनगंज जिले में कटा है और वह 90 दिन से ज्यादा समय से लंबित है। छूट का फायदा लेने के लिए 7 सितंबर से 11 सितंबर तक परिवहन कार्यालय के पहले फ्लोर पर रजिस्ट्रेशन किया गया था। आज रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन था। जिन लोगों ने तय समय में रजिस्ट्रेशन करा लिया है, वही कल लोक अदालत में छूट का फायदा लेकर अपने चालान का निपटारा करा पाएंगे। वही जिला प्रशासन ने रजिस्ट्रेशन करा चुके वाहन मालिकों से अपील की है कि वे कल समय पर व्यवहार न्यायालय पहुंचकर इस योजना का फायदा उठाएं। वही वाहन चालकों के द्वारा जिला प्रशासन के इस कार्य की सराहना की जा रही है। किशनगंज जिले के वाहन चालकों को बड़ी राहत मिली है। जिला परिवहन कार्यालय और यातायात पुलिस मिलकर कल 12 सितंबर को किशनगंज व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत लगा रहे हैं। यह लोक अदालत ‘एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना-2026’ के तहत लगाई जा रही है। इसमें 90 दिन या उससे अधिक पुराने लंबित यातायात चालानों का निपटारा किया जाएगा। प्रशासन ने चालान राशि पर 50 प्रतिशत तक की छूट देने का प्रावधान किया है। विभाग ने बताया कि इस योजना का फायदा सिर्फ उन्हीं वाहन मालिकों को मिलेगा, जिनका चालान किशनगंज जिले में कटा है और वह 90 दिन से ज्यादा समय से लंबित है। छूट का फायदा लेने के लिए 7 सितंबर से 11 सितंबर तक परिवहन कार्यालय के पहले फ्लोर पर रजिस्ट्रेशन किया गया था। आज रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन था। जिन लोगों ने तय समय में रजिस्ट्रेशन करा लिया है, वही कल लोक अदालत में छूट का फायदा लेकर अपने चालान का निपटारा करा पाएंगे। वही जिला प्रशासन ने रजिस्ट्रेशन करा चुके वाहन मालिकों से अपील की है कि वे कल समय पर व्यवहार न्यायालय पहुंचकर इस योजना का फायदा उठाएं। वही वाहन चालकों के द्वारा जिला प्रशासन के इस कार्य की सराहना की जा रही है।

