बेतिया में LPG दुरुपयोग पर सख्ती:होटल-ढाबों की जांच का आदेश, घरेलू सिलेंडर के कमर्शियल इस्तेमाल पर कार्रवाई, पारदर्शी सप्लाई के निर्देश

बेतिया में LPG दुरुपयोग पर सख्ती:होटल-ढाबों की जांच का आदेश, घरेलू सिलेंडर के कमर्शियल इस्तेमाल पर कार्रवाई, पारदर्शी सप्लाई के निर्देश

बेतिया जिले में एलपीजी आपूर्ति को सुचारू, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। अपर समाहर्ता-सह-जिला आपूर्ति पदाधिकारी अनिल कुमार सिन्हा ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सभी सहायक आपूर्ति पदाधिकारी और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सतर्कता बरतने को कहा है। सिन्हा ने ढाबा, होटल, रेस्टोरेंट और गैस गोदामों की नियमित एवं सघन जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की अनियमितता को समय रहते रोकना है। जरूरतमंद लोगों को समय पर गैस नहीं मिल पाती
उन्होंने स्पष्ट किया कि घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है। यह न केवल सरकारी नियमों का उल्लंघन है, बल्कि आम उपभोक्ताओं के अधिकारों का भी हनन है। घरेलू उपयोग के लिए निर्धारित गैस के व्यावसायिक उपयोग से जरूरतमंद लोगों को समय पर गैस नहीं मिल पाती, जिससे उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अपर समाहर्ता ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि निरीक्षण के दौरान घरेलू गैस सिलेंडर का दुरुपयोग पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों, प्रतिष्ठानों और एजेंसियों के विरुद्ध तत्काल कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही, गैस वितरण प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने का भी निर्देश दिया गया है। दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश दिया गया
उन्होंने जोर देकर कहा कि जिला प्रशासन इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा। सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारीपूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश दिया गया है, ताकि एलपीजी आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनी रहे और आम जनता को बिना किसी परेशानी के समय पर गैस उपलब्ध हो सके। बेतिया जिले में एलपीजी आपूर्ति को सुचारू, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। अपर समाहर्ता-सह-जिला आपूर्ति पदाधिकारी अनिल कुमार सिन्हा ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सभी सहायक आपूर्ति पदाधिकारी और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सतर्कता बरतने को कहा है। सिन्हा ने ढाबा, होटल, रेस्टोरेंट और गैस गोदामों की नियमित एवं सघन जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की अनियमितता को समय रहते रोकना है। जरूरतमंद लोगों को समय पर गैस नहीं मिल पाती
उन्होंने स्पष्ट किया कि घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है। यह न केवल सरकारी नियमों का उल्लंघन है, बल्कि आम उपभोक्ताओं के अधिकारों का भी हनन है। घरेलू उपयोग के लिए निर्धारित गैस के व्यावसायिक उपयोग से जरूरतमंद लोगों को समय पर गैस नहीं मिल पाती, जिससे उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अपर समाहर्ता ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि निरीक्षण के दौरान घरेलू गैस सिलेंडर का दुरुपयोग पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों, प्रतिष्ठानों और एजेंसियों के विरुद्ध तत्काल कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही, गैस वितरण प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने का भी निर्देश दिया गया है। दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश दिया गया
उन्होंने जोर देकर कहा कि जिला प्रशासन इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा। सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारीपूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश दिया गया है, ताकि एलपीजी आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनी रहे और आम जनता को बिना किसी परेशानी के समय पर गैस उपलब्ध हो सके।  

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