कोर्ट रिपोर्टर | दरभंगा लहेरियासराय थाना क्षेत्र के अल्लपट्टी मोहल्ला निवासी 17 वर्षी सोनू कुमार साह की डायगर घोंपकर निर्मम हत्या के जुर्म में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आदिदेव ने अभियुक्त सोनू कुमार साह को दोषी करार दिया है। सोनू घटना के दिन से ही जेल में बंद है। सजा की बिन्दु पर सुनवाई और निर्णय के लिए अदालत ने 8 मई की तिथि निर्धारित की है। शेष पांच आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया। अपर लोक अभियोजक दिलीप कुमार साह ने बताया कि 7 मई 2019 की रात 8.15 बजे स्थानीय अल्लपट्टी निवासी मो. वशीर अहमद उर्फ हीरा के 17 वर्षीय पुत्र मो. दानिश को डायगर घोंपकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था। उसकी मौत इलाज के दौरान एक निजी अस्पताल में हो गई। इसकी प्राथमिकी मृतक के पिता मो. वशीर उर्फ हीरा ने लहेरियासराय थाना कांड संख्या 175/19 के तहत दर्ज करवाई थी। जिसमें सोनू कुमार साह, ललन कुमार साह, दीपक साह, जयप्रकाश साह, सौरभ कुमार और श्याम कुमार को नामजद अभियुक्त बनाया। आरोप पत्र के बाद न्यायालय में 22 नवंबर 21 को अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप गठन किया गया। बुधवार को कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पूरी कर सोनू कुमार साह को भादवि की धारा 302 में दोषी घोषित किया एवं साक्ष्य के अभाव में अन्य को रिहा कर दिया। कोर्ट रिपोर्टर | दरभंगा लहेरियासराय थाना क्षेत्र के अल्लपट्टी मोहल्ला निवासी 17 वर्षी सोनू कुमार साह की डायगर घोंपकर निर्मम हत्या के जुर्म में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आदिदेव ने अभियुक्त सोनू कुमार साह को दोषी करार दिया है। सोनू घटना के दिन से ही जेल में बंद है। सजा की बिन्दु पर सुनवाई और निर्णय के लिए अदालत ने 8 मई की तिथि निर्धारित की है। शेष पांच आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया। अपर लोक अभियोजक दिलीप कुमार साह ने बताया कि 7 मई 2019 की रात 8.15 बजे स्थानीय अल्लपट्टी निवासी मो. वशीर अहमद उर्फ हीरा के 17 वर्षीय पुत्र मो. दानिश को डायगर घोंपकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था। उसकी मौत इलाज के दौरान एक निजी अस्पताल में हो गई। इसकी प्राथमिकी मृतक के पिता मो. वशीर उर्फ हीरा ने लहेरियासराय थाना कांड संख्या 175/19 के तहत दर्ज करवाई थी। जिसमें सोनू कुमार साह, ललन कुमार साह, दीपक साह, जयप्रकाश साह, सौरभ कुमार और श्याम कुमार को नामजद अभियुक्त बनाया। आरोप पत्र के बाद न्यायालय में 22 नवंबर 21 को अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप गठन किया गया। बुधवार को कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पूरी कर सोनू कुमार साह को भादवि की धारा 302 में दोषी घोषित किया एवं साक्ष्य के अभाव में अन्य को रिहा कर दिया।


