अवैध वसूली पर प्रधानाध्यापक निलंबित:मुंगेर प्रमंडल के शिक्षा उप निदेशक ने की कार्रवाई

अवैध वसूली पर प्रधानाध्यापक निलंबित:मुंगेर प्रमंडल के शिक्षा उप निदेशक ने की कार्रवाई

बछवाड़ा प्रखंड क्षेत्र के दादूपुर पंचायत स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दादूपुर के प्रधानाध्यापक रविंद्र कुमार रवि को निलंबित कर दिया गया है। उन पर छात्रों से स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी) के नाम पर अवैध वसूली का आरोप है। यह कार्रवाई मुंगेर प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक ने की है। यह मामला 12 मई, मंगलवार का है। आरोप है कि प्रधानाध्यापक रविंद्र कुमार रवि ने छात्रों से टीसी जारी करने के लिए 100 से 150 रुपये की अवैध वसूली की थी। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया था। वीडियो वायरल होने के बाद, जिला शिक्षा पदाधिकारी ने मामले का संज्ञान लिया। उन्होंने वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई के लिए मुंगेर प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को आवेदन देकर अनुशंसा की थी। क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक ने आवेदन पर विचार किया और वायरल वीडियो की पुष्टि की। इसके बाद, बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 के नियम 09(i) के तहत रविंद्र कुमार रवि को निलंबित कर दिया गया। उन्हें विभागीय कार्रवाई के अधीन रखा गया है और निलंबन अवधि के दौरान नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। प्रधानाध्यापक रविंद्र कुमार रवि के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई है। खगड़िया के जिला शिक्षा पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी (इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर) और बेगूसराय के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी (प्रेजेंटिंग ऑफिसर) नामित किया गया है। इन अधिकारियों को 45 दिनों के भीतर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। बछवाड़ा प्रखंड क्षेत्र के दादूपुर पंचायत स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दादूपुर के प्रधानाध्यापक रविंद्र कुमार रवि को निलंबित कर दिया गया है। उन पर छात्रों से स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी) के नाम पर अवैध वसूली का आरोप है। यह कार्रवाई मुंगेर प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक ने की है। यह मामला 12 मई, मंगलवार का है। आरोप है कि प्रधानाध्यापक रविंद्र कुमार रवि ने छात्रों से टीसी जारी करने के लिए 100 से 150 रुपये की अवैध वसूली की थी। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया था। वीडियो वायरल होने के बाद, जिला शिक्षा पदाधिकारी ने मामले का संज्ञान लिया। उन्होंने वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई के लिए मुंगेर प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को आवेदन देकर अनुशंसा की थी। क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक ने आवेदन पर विचार किया और वायरल वीडियो की पुष्टि की। इसके बाद, बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 के नियम 09(i) के तहत रविंद्र कुमार रवि को निलंबित कर दिया गया। उन्हें विभागीय कार्रवाई के अधीन रखा गया है और निलंबन अवधि के दौरान नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। प्रधानाध्यापक रविंद्र कुमार रवि के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई है। खगड़िया के जिला शिक्षा पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी (इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर) और बेगूसराय के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी (प्रेजेंटिंग ऑफिसर) नामित किया गया है। इन अधिकारियों को 45 दिनों के भीतर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।  

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