इंदौर के भागीरथपुरा मामले में मिली नई डेडलाइन:न्यायिक आयोग को अब 14 जून तक हाई कोर्ट में देनी होगी अंतिम रिपोर्ट

इंदौर के भागीरथपुरा मामले में मिली नई डेडलाइन:न्यायिक आयोग को अब 14 जून तक हाई कोर्ट में देनी होगी अंतिम रिपोर्ट

इंदौर में भागीरथपुरा में दूषित पानी से 36 लोगों की मौत के मामले में जांच कर रहे न्यायिक आयोग को रिपोर्ट पेश करने के लिए नई समय-सीमा मिल गई है। बुधवार को आयोग को अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, लेकिन रिपोर्ट तैयार नहीं होने पर आयोग ने समय बढ़ाने का अनुरोध किया, जिसे हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आयोग 14 जून 2026 तक हर हाल में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इस रिपोर्ट पर 16 जून को होने वाली सुनवाई में कोर्ट संज्ञान लेगा। मामले में दाखिल सभी इंटरविनर आवेदनों पर 29 अप्रैल को विचार किया जाएगा। हाईकोर्ट में लगी हैं पांच अलग-अलग याचिकाएं भागीरथपुरा में दूषित पानी की वजह से हुई मौतों को लेकर हाई कोर्ट में पांच अलग-अलग याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया था। पिछली सुनवाई में आयोग ने यह कहते हुए रिपोर्ट पेश नहीं की थी कि नगर निगम ने जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं। कोर्ट के निर्देश के बाद नगर निगम ने आयोग को सभी आवश्यक दस्तावेज सौंप दिए। इसके बावजूद बुधवार को आयोग रिपोर्ट पेश नहीं कर सका और अतिरिक्त समय की मांग की। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मनीष यादव के अनुसार, उम्मीद थी कि इस बार रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाएगी, लेकिन आयोग ने समय मांगा जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी। पिछली सुनवाई में लगातार सैंपलिंग के दिए निर्देश पिछली सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बागडिया ने सांई कृपा कॉलोनी के बोरिंग से दूषित पानी निकलने का मुद्दा उठाया था। इस पर कोर्ट ने नगर निगम को सतर्क रहने और लगातार पानी की सैंपलिंग करने के निर्देश दिए थे। बुधवार की सुनवाई में नगर निगम की ओर से अधिवक्ता ऋषि तिवारी ने कोर्ट को बताया कि जिन बोरिंग से दूषित पानी निकल रहा है वे निजी हैं और इससे कॉलोनी की नियमित जल आपूर्ति प्रभावित नहीं हुई है। नगर निगम क्षेत्र में लगातार साफ पानी की सप्लाई कर रहा है।

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