मोतिहारी के अरेराज अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में सोमवार को अनुमंडलीय सभागार में अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति (खाद्य एवं आपूर्ति) की मासिक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अरेराज, हरसिद्धि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, हरसिद्धि सहायक प्रबंधक टीपीडीएस गोदाम और समिति के सदस्य उपस्थित थे। आपूर्ति अधिकारी ने वितरण की निर्धारित मात्रा के बारे में जानकारी दी बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी और सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने अरेराज अनुमंडल में खाद्यान्न के उठाव और वितरण की निर्धारित मात्रा की जानकारी दी। बताया गया कि पी.एच.एच. राशन कार्डधारकों को प्रति सदस्य 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल, जबकि अंत्योदय राशन कार्डधारकों को प्रति परिवार 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल का प्रावधान है। सदस्यों से क्षेत्र में वितरण कार्य की प्रगति पर प्रतिक्रिया ली गई और उन्हें वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए लाभुकों को जागरूक करने का अनुरोध किया गया। समिति सदस्यों को यह भी बताया गया कि सरकार द्वारा अप्रैल, मई और जून तीनों महीनों के खाद्यान्न का डिस्पैच जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को किया जा रहा है। हालांकि, खाद्यान्न का वितरण माहवार ही किए जाने का प्रावधान है। इसका अर्थ है कि अप्रैल माह का खाद्यान्न अप्रैल में, मई का मई में और जून का खाद्यान्न जून माह में ही वितरित किया जाएगा। लाभुकों की सूची के सत्यापन पर चर्चा बैठक में अंतरमंत्रालयी डाटा के आधार पर संदेहास्पद लाभुकों की सूची के सत्यापन पर भी विस्तार से चर्चा हुई। अपात्र पाए जाने पर उनका नाम राशन कार्ड सूची से विलोपित किया जाएगा। सदस्यों को सूचित किया गया कि लाभुक अपने निकटतम जन वितरण प्रणाली विक्रेता के ई-पॉस मशीन के माध्यम से ई-केवाईसी करा सकते हैं। निर्धारित समय-सीमा के भीतर ई-केवाईसी न कराने पर लाभुकों को राशन के लाभ से वंचित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, हरसिद्धि में एलपीजी वितरकों के पास घरेलू एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता और सरकार द्वारा विवाह, उपनयन, श्राद्ध जैसे आयोजनों के लिए उपलब्ध कराए जा रहे वाणिज्यिक सिलेंडरों के नियमों के बारे में भी सदस्यों को अवगत कराया गया। मोतिहारी के अरेराज अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में सोमवार को अनुमंडलीय सभागार में अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति (खाद्य एवं आपूर्ति) की मासिक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अरेराज, हरसिद्धि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, हरसिद्धि सहायक प्रबंधक टीपीडीएस गोदाम और समिति के सदस्य उपस्थित थे। आपूर्ति अधिकारी ने वितरण की निर्धारित मात्रा के बारे में जानकारी दी बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी और सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने अरेराज अनुमंडल में खाद्यान्न के उठाव और वितरण की निर्धारित मात्रा की जानकारी दी। बताया गया कि पी.एच.एच. राशन कार्डधारकों को प्रति सदस्य 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल, जबकि अंत्योदय राशन कार्डधारकों को प्रति परिवार 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल का प्रावधान है। सदस्यों से क्षेत्र में वितरण कार्य की प्रगति पर प्रतिक्रिया ली गई और उन्हें वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए लाभुकों को जागरूक करने का अनुरोध किया गया। समिति सदस्यों को यह भी बताया गया कि सरकार द्वारा अप्रैल, मई और जून तीनों महीनों के खाद्यान्न का डिस्पैच जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को किया जा रहा है। हालांकि, खाद्यान्न का वितरण माहवार ही किए जाने का प्रावधान है। इसका अर्थ है कि अप्रैल माह का खाद्यान्न अप्रैल में, मई का मई में और जून का खाद्यान्न जून माह में ही वितरित किया जाएगा। लाभुकों की सूची के सत्यापन पर चर्चा बैठक में अंतरमंत्रालयी डाटा के आधार पर संदेहास्पद लाभुकों की सूची के सत्यापन पर भी विस्तार से चर्चा हुई। अपात्र पाए जाने पर उनका नाम राशन कार्ड सूची से विलोपित किया जाएगा। सदस्यों को सूचित किया गया कि लाभुक अपने निकटतम जन वितरण प्रणाली विक्रेता के ई-पॉस मशीन के माध्यम से ई-केवाईसी करा सकते हैं। निर्धारित समय-सीमा के भीतर ई-केवाईसी न कराने पर लाभुकों को राशन के लाभ से वंचित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, हरसिद्धि में एलपीजी वितरकों के पास घरेलू एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता और सरकार द्वारा विवाह, उपनयन, श्राद्ध जैसे आयोजनों के लिए उपलब्ध कराए जा रहे वाणिज्यिक सिलेंडरों के नियमों के बारे में भी सदस्यों को अवगत कराया गया।


