दरभंगा में पुलिस ने नाबालिग लड़की की शादी रूकवा दी। चाइल्ड लाइन 1098 पर मिली सूचना के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और जांच के दौरान लड़की के नाबालिग होने की पुष्टि होने पर शादी रुकवा दी गई। घटना नेहरा थाना क्षेत्र की राघोपुर दक्षिणी पंचायत के भीड़ा राजबाड़ा गांव का है। जानकारी के अनुसार गांव में रविवार को विवाह समारोह आयोजित होना था। शादी से पहले की सभी पारंपरिक रस्में जैसे मटकोर, प्रीति भोज समेत अन्य कार्यक्रम शनिवार को पूरे उत्साह के साथ संपन्न हो चुके थे। घर में मेहमानों की आवाजाही और शादी की तैयारियां अंतिम चरण में थी। इसी बीच किसी व्यक्ति ने चाइल्ड लाइन के हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल कर बाल विवाह होने की सूचना दी। सूचना मिलते ही चाइल्ड लाइन के अधिकारियों ने स्थानीय प्रशासन को मामले से अवगत कराया। इसके बाद नेहरा थानाध्यक्ष राहुल कुमार और मनीगाछी बीडीओ दुनिया लाल यादव पुलिस बल के साथ लड़की के घर पहुंचे और उसकी उम्र संबंधी दस्तावेजों की जांच की। शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर कार्रवाई जांच के दौरान लड़की के शैक्षणिक प्रमाण पत्र में उसकी उम्र करीब 17 वर्ष पाई गई। वर्तमान में 12वीं कक्षा की छात्रा है। हालांकि आधार कार्ड में उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक अंकित थी, लेकिन प्रशासन ने शैक्षणिक प्रमाण पत्र को प्राथमिक आधार मानते हुए उसे नाबालिग माना और बाल विवाह निषेध कानून के तहत शादी पर रोक लगा दी। प्रशासन ने लड़की के पिता से लिखित आश्वासन लिया कि बालिग होने से पहले बेटी की शादी नहीं कराई जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि 18 वर्ष की आयु पूरा होने के बाद ही विवाह की अनुमति दी जाएगी। आम जनता से प्रशासन की अपील बारात विशनपुर थाना क्षेत्र के हरिचन्ना गांव से आने वाली थी, लेकिन प्रशासनिक हस्तक्षेप के कारण विवाह समारोह रोक दिया गया। प्रशासन ने लोगों से बाल विवाह जैसी कुप्रथा के खिलाफ जागरूक रहने और ऐसी किसी भी सूचना की तुरंत जानकारी देने की अपील की है। दरभंगा में पुलिस ने नाबालिग लड़की की शादी रूकवा दी। चाइल्ड लाइन 1098 पर मिली सूचना के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और जांच के दौरान लड़की के नाबालिग होने की पुष्टि होने पर शादी रुकवा दी गई। घटना नेहरा थाना क्षेत्र की राघोपुर दक्षिणी पंचायत के भीड़ा राजबाड़ा गांव का है। जानकारी के अनुसार गांव में रविवार को विवाह समारोह आयोजित होना था। शादी से पहले की सभी पारंपरिक रस्में जैसे मटकोर, प्रीति भोज समेत अन्य कार्यक्रम शनिवार को पूरे उत्साह के साथ संपन्न हो चुके थे। घर में मेहमानों की आवाजाही और शादी की तैयारियां अंतिम चरण में थी। इसी बीच किसी व्यक्ति ने चाइल्ड लाइन के हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल कर बाल विवाह होने की सूचना दी। सूचना मिलते ही चाइल्ड लाइन के अधिकारियों ने स्थानीय प्रशासन को मामले से अवगत कराया। इसके बाद नेहरा थानाध्यक्ष राहुल कुमार और मनीगाछी बीडीओ दुनिया लाल यादव पुलिस बल के साथ लड़की के घर पहुंचे और उसकी उम्र संबंधी दस्तावेजों की जांच की। शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर कार्रवाई जांच के दौरान लड़की के शैक्षणिक प्रमाण पत्र में उसकी उम्र करीब 17 वर्ष पाई गई। वर्तमान में 12वीं कक्षा की छात्रा है। हालांकि आधार कार्ड में उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक अंकित थी, लेकिन प्रशासन ने शैक्षणिक प्रमाण पत्र को प्राथमिक आधार मानते हुए उसे नाबालिग माना और बाल विवाह निषेध कानून के तहत शादी पर रोक लगा दी। प्रशासन ने लड़की के पिता से लिखित आश्वासन लिया कि बालिग होने से पहले बेटी की शादी नहीं कराई जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि 18 वर्ष की आयु पूरा होने के बाद ही विवाह की अनुमति दी जाएगी। आम जनता से प्रशासन की अपील बारात विशनपुर थाना क्षेत्र के हरिचन्ना गांव से आने वाली थी, लेकिन प्रशासनिक हस्तक्षेप के कारण विवाह समारोह रोक दिया गया। प्रशासन ने लोगों से बाल विवाह जैसी कुप्रथा के खिलाफ जागरूक रहने और ऐसी किसी भी सूचना की तुरंत जानकारी देने की अपील की है।


