भागलपुर में विदेशी शराब के परिवहन से जुड़े एक मामले में आज विशेष उत्पाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आठ साल के कारावास की सजा सुनाई है। जज शिव कुमार शर्मा ने सबौर विशेष उत्पाद वाद सुनवाई पूरी करने के बाद सोनू कुमार गोंड को दोषी पाया। कोर्ट ने धारा 30(ए) के तहत पांच साल के साधारण कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड साथ ही धारा 41(1) के तहत आठ साल के साधारण कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर प्रत्येक धारा में छह-छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने दोनों सजाओं को साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार 17 अक्टूबर 2022 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सिल्वर रंग की महिंद्रा केयूवी गाड़ी से अवैध विदेशी शराब की खेप ले जाई जा रही है। 87.5 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई थी सूचना के आधार पर पुलिस ने कोतवाली बांका रोड, गोराडीह के पास गाड़ी की घेराबंदी कर तलाशी ली। जांच के दौरान गाड़ी से कुल 87.5 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। छापेमारी के दौरान गाड़ी पर सवार तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने शराब, गाड़ी और अन्य सामग्रियों को जब्त कर प्राथमिकी दर्ज की और जांच शुरू किया। जांच पूरा होने के बाद न्यायालय में आरोप-पत्र समर्पित किया गया। विचारण के दौरान प्रस्तुत गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपों को संदेह से परे सिद्ध मानते हुए उसे दोषी करार दिया। विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने कहा कि मामले में अभियोजन पक्ष ने मौखिक और दस्तावेजी सबूतों को प्रभावी ढंग से पेश किया। भागलपुर में विदेशी शराब के परिवहन से जुड़े एक मामले में आज विशेष उत्पाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आठ साल के कारावास की सजा सुनाई है। जज शिव कुमार शर्मा ने सबौर विशेष उत्पाद वाद सुनवाई पूरी करने के बाद सोनू कुमार गोंड को दोषी पाया। कोर्ट ने धारा 30(ए) के तहत पांच साल के साधारण कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड साथ ही धारा 41(1) के तहत आठ साल के साधारण कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर प्रत्येक धारा में छह-छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने दोनों सजाओं को साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार 17 अक्टूबर 2022 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सिल्वर रंग की महिंद्रा केयूवी गाड़ी से अवैध विदेशी शराब की खेप ले जाई जा रही है। 87.5 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई थी सूचना के आधार पर पुलिस ने कोतवाली बांका रोड, गोराडीह के पास गाड़ी की घेराबंदी कर तलाशी ली। जांच के दौरान गाड़ी से कुल 87.5 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। छापेमारी के दौरान गाड़ी पर सवार तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने शराब, गाड़ी और अन्य सामग्रियों को जब्त कर प्राथमिकी दर्ज की और जांच शुरू किया। जांच पूरा होने के बाद न्यायालय में आरोप-पत्र समर्पित किया गया। विचारण के दौरान प्रस्तुत गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपों को संदेह से परे सिद्ध मानते हुए उसे दोषी करार दिया। विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने कहा कि मामले में अभियोजन पक्ष ने मौखिक और दस्तावेजी सबूतों को प्रभावी ढंग से पेश किया।


