मंदसौर जिला प्रशासन ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं उपलब्ध नहीं कराने पर तीन राजस्व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। कलेक्टर अदिति गर्ग के निर्देश पर सीमांकन, बंटवारा और नामांतरण संबंधी आवेदनों के लंबित रहने के मामलों में जुर्माना लगाया गया है। लोक सेवा प्रबंधक वैभव बैरागी ने सोमवार शाम बताया कि अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों के निराकरण की समीक्षा के दौरान समय-सीमा का उल्लंघन पाया गया। इसके बाद संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए गए। तीन अधिकारियों पर लगा 5-5 हजार का जुर्माना कार्रवाई के तहत सीतामऊ तहसीलदार मोहित सीनम, भानपुरा नायब तहसीलदार विनोद कुमार शर्मा और शामगढ़ नायब तहसीलदार भीमसिंह खराड़ी पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा सीतामऊ के नायब तहसीलदार पंकज गंगवाल और मल्हारगढ़ के नायब तहसीलदार पंकज जाट को भविष्य में ऐसी लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश देते हुए चेतावनी पत्र जारी किया गया है। अधिकारियों को दी समय पर काम खत्म करने की चेतावनी कलेक्टर अदिति गर्ग ने जिले के सभी तहसीलदारों और संबंधित अधिकारियों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आमजन को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ आगे भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


