जिला जज ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक:बेगूसराय में 9 मई को लगेगा लोक अदालत, मामले का निपटारा के लिए जागरूकता की अपील

जिला जज ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक:बेगूसराय में 9 मई को लगेगा लोक अदालत, मामले का निपटारा के लिए जागरूकता की अपील

बेगूसराय जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आज एसपी के माध्यम से जिले के सभी थाना के थाना अध्यक्ष के साथ बैठक की। बैठक में 9 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया कि अपने थाना क्षेत्र के लंबित मामलों के नोटिस पक्षकारों तक समय पर पहुंचाना सुनिश्चित करें। दोनों पक्षों से संपर्क कर वाद निपटारे के लिए प्रेरित करें और 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर समझौता कराएं। सुलह योग्य आपराधिक और सिविल मामलों का राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक निष्पादन कराने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि लोक अदालत की सफलता में पुलिस की भूमिका अहम है। समय पर नोटिस तामिला होने से पक्षकार कोर्ट पहुंचेंगे और केस खत्म होंगे। सभी थानाध्यक्ष सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल बैठक में मुख्यालय डीएसपी, सभी थानाध्यक्ष सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। प्रधान जिला जज ऋषिकांत ने कहा कि लोक अदालत में सुलह से मामला निपटने पर कोई कोर्ट फीस नहीं लगती। फैसला अंतिम होता है और इसका अपील नहीं होती। मारपीट, चेक बाउंस, पारिवारिक विवाद, ट्रैफिक चालान जैसे केस मिनटों में निपट जाते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव करुणानिधि प्रसाद आर्य ने अपील किया है कि यदि आपका कोई सुलह योग्य मामला थाने या कोर्ट में लंबित है तो राष्ट्रीय लोक अदालत में जरूर पहुंचें। बेगूसराय जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आज एसपी के माध्यम से जिले के सभी थाना के थाना अध्यक्ष के साथ बैठक की। बैठक में 9 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया कि अपने थाना क्षेत्र के लंबित मामलों के नोटिस पक्षकारों तक समय पर पहुंचाना सुनिश्चित करें। दोनों पक्षों से संपर्क कर वाद निपटारे के लिए प्रेरित करें और 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर समझौता कराएं। सुलह योग्य आपराधिक और सिविल मामलों का राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक निष्पादन कराने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि लोक अदालत की सफलता में पुलिस की भूमिका अहम है। समय पर नोटिस तामिला होने से पक्षकार कोर्ट पहुंचेंगे और केस खत्म होंगे। सभी थानाध्यक्ष सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल बैठक में मुख्यालय डीएसपी, सभी थानाध्यक्ष सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। प्रधान जिला जज ऋषिकांत ने कहा कि लोक अदालत में सुलह से मामला निपटने पर कोई कोर्ट फीस नहीं लगती। फैसला अंतिम होता है और इसका अपील नहीं होती। मारपीट, चेक बाउंस, पारिवारिक विवाद, ट्रैफिक चालान जैसे केस मिनटों में निपट जाते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव करुणानिधि प्रसाद आर्य ने अपील किया है कि यदि आपका कोई सुलह योग्य मामला थाने या कोर्ट में लंबित है तो राष्ट्रीय लोक अदालत में जरूर पहुंचें।  

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