इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभिषेक कुमार सिंह एसडीएम सदर प्रयागराज को अवमानना नोटिस जारी किया है।
इनपर आदेश का पालन करने का दुबारा मौका दिए जाने के बाद भी अवहेलना करने का आरोप है।
कोर्ट ने इन्हें प्रथमदृष्टया अवमानना का दोषी माना। इससे पहले कोर्ट ने अवमानना याचिका पर तीन माह में आदेश का पालन करने का आदेश दिया था। पालन न करने पर दुबारा यह अवमानना याचिका दायर की गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने बासदेव की अवमानना याचिका पर दिया है। जमीन से जुड़ा है पूरा मामला मौजा चंद्र भान पुर में याची ने जमीन का बैनामा लिया था। उसमें से कुछ हिस्सा एयरपोर्ट अथारिटी को बेच दिया। 2025मे जमीन का कुछ हिस्सा एयरपोर्ट की सड़क चौड़ीकरण के लिए लिया गया।शेष बची जमीन पर याची ने चहारदीवारी बनाकर अपने कब्जे में रखा था।जनवरी 25मे मोहम्मद आसिफ ने जमीन की बाउंड्री तोड़ कर गेट लगा लिया। तहसील कर्मियों की मिलीभगत इसमें तहसील के कर्मचारियों की मिलीभगत है। अपने नाम एक फर्जी बैनामा करा लिया। जिसकी शिकायत मंडलायुक्त व जिलाधिकारी प्रयागराज से की गई। जिलाधिकारी ने एस डी एम सदर को जांच कार्रवाई करने का आदेश दिया।और सात दिन में रिपोर्ट मांगी। कोई कार्यवाही न होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।
हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी व आयुक्त के आदेशानुसार एस डी एम को कार्रवाई करने का निर्देश दिया।जिसका पालन न करने पर दाखिल अवमानना याचिका पर कोर्ट ने आदेश पालन के लिए अतिरिक्त तीन माह का समय दिया,फिर भी अवहेलना करने पर यह अवमानना याचिका दायर की गई है। याचिका की सुनवाई एक महीने बाद पुनः होगी।


