रवि रंजन पाठक हत्याकांड में बक्सर कोर्ट का फैसला:मनू कानू हत्या का दोषी करार, बड़े भाई ने कराई थी FIR

रवि रंजन पाठक हत्याकांड में बक्सर कोर्ट का फैसला:मनू कानू हत्या का दोषी करार, बड़े भाई ने कराई थी FIR

बक्सर के चर्चित रवि रंजन पाठक हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला अपर सत्र न्यायाधीश-8 सुनील कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी मनू कानू को हत्या का दोषी करार दिया है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अगली तारीख पर सजा के बिंदु पर सुनवाई तय की है। इस फैसले के बाद मृतक के परिजनों ने न्याय मिलने की उम्मीद जताई है। 11 जनवरी 2024 का मामला अपर लोक अभियोजक ददन कुमार सिंह ने बताया कि यह मामला 11 जनवरी 2024 का है। ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के गायघाट गांव निवासी रवि रंजन पाठक अपने बकाया रुपये की मांग को लेकर कृष्णाब्रह्म थाना क्षेत्र के नोनियापुर गांव निवासी मनू कानू के घर गए थे। इसके बाद वह रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। आरोपी के घर के पास मिली थी बाइक काफी खोजबीन के बाद भी जब उनका कोई पता नहीं चला तो उनके बड़े भाई भृगुनाथ पाठक ने ब्रह्मपुर थाना में गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले की जांच के दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले। 13 जनवरी 2024 को कृष्णाब्रह्म थाना पुलिस ने आरोपी मनू कानू के घर के पास से रवि रंजन पाठक की बाइक बरामद की। आरोपी से सख्ती से पूछताछ की बाइक मिलने के बाद पुलिस का शक गहरा गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी से सख्ती से पूछताछ की, जिसमें पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ। आरोपी की निशानदेही पर उसके घर के समीप स्थित रहर के खेत से रवि रंजन पाठक का शव बरामद किया गया था। साक्ष्यों के साथ जांच आगे बढ़ाई पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए हत्या का मामला दर्ज किया और वैज्ञानिक साक्ष्यों के साथ जांच आगे बढ़ाई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष कई महत्वपूर्ण साक्ष्य और गवाह पेश किए। अदालत ने पुलिस अनुसंधान, गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए आरोपी मनू कानू को हत्या का दोषी पाया। अब इस मामले में अदालत अगली तिथि पर सजा का ऐलान करेगी। बक्सर के चर्चित रवि रंजन पाठक हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला अपर सत्र न्यायाधीश-8 सुनील कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी मनू कानू को हत्या का दोषी करार दिया है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अगली तारीख पर सजा के बिंदु पर सुनवाई तय की है। इस फैसले के बाद मृतक के परिजनों ने न्याय मिलने की उम्मीद जताई है। 11 जनवरी 2024 का मामला अपर लोक अभियोजक ददन कुमार सिंह ने बताया कि यह मामला 11 जनवरी 2024 का है। ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के गायघाट गांव निवासी रवि रंजन पाठक अपने बकाया रुपये की मांग को लेकर कृष्णाब्रह्म थाना क्षेत्र के नोनियापुर गांव निवासी मनू कानू के घर गए थे। इसके बाद वह रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। आरोपी के घर के पास मिली थी बाइक काफी खोजबीन के बाद भी जब उनका कोई पता नहीं चला तो उनके बड़े भाई भृगुनाथ पाठक ने ब्रह्मपुर थाना में गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले की जांच के दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले। 13 जनवरी 2024 को कृष्णाब्रह्म थाना पुलिस ने आरोपी मनू कानू के घर के पास से रवि रंजन पाठक की बाइक बरामद की। आरोपी से सख्ती से पूछताछ की बाइक मिलने के बाद पुलिस का शक गहरा गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी से सख्ती से पूछताछ की, जिसमें पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ। आरोपी की निशानदेही पर उसके घर के समीप स्थित रहर के खेत से रवि रंजन पाठक का शव बरामद किया गया था। साक्ष्यों के साथ जांच आगे बढ़ाई पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए हत्या का मामला दर्ज किया और वैज्ञानिक साक्ष्यों के साथ जांच आगे बढ़ाई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष कई महत्वपूर्ण साक्ष्य और गवाह पेश किए। अदालत ने पुलिस अनुसंधान, गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए आरोपी मनू कानू को हत्या का दोषी पाया। अब इस मामले में अदालत अगली तिथि पर सजा का ऐलान करेगी।  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *