दिल्ली अग्निकांड के बाद मुजफ्फरनगर में अवैध होटल सील:फायर सेफ्टी मानकों की अनदेखी पर जिला प्रशासन का एक्शन

दिल्ली अग्निकांड के बाद मुजफ्फरनगर में अवैध होटल सील:फायर सेफ्टी मानकों की अनदेखी पर जिला प्रशासन का एक्शन

दिल्ली में हुए अग्निकांड के बाद मुज़फ़्फ़रनगर प्रशासन सक्रिय हो गया है। इसी कड़ी में सिटी मजिस्ट्रेट पंकज प्रकाश राठौर और मुख्य अग्निशमन अधिकारी अनुराग कुमार के नेतृत्व में शहर के होटलों, रेस्टोरेंटों, गेस्ट हाउसों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सघन जांच अभियान चलाया गया। जांच अभियान के तहत शुक्रवार को नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के जानसठ रोड पर स्थित जीएसबी रॉयल इन होटल में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। वर्धमान हॉस्पिटल के सामने संचालित इस दो मंजिला होटल का संचालन फायर सेफ्टी मानकों का उल्लंघन करते हुए किया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान होटल संचालक फायर एनओसी, अग्निशमन सुरक्षा संबंधी आवश्यक व्यवस्थाएं और सराय एक्ट के तहत अनिवार्य लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका। अधिकारियों ने पाया कि होटल में सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर लगभग आठ कमरों का संचालन किया जा रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट पंकज प्रकाश राठौर के निर्देश पर होटल को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। जानकारी के अनुसार, यह होटल लंबे समय से बिना आवश्यक अनुमति और सुरक्षा मानकों के संचालित हो रहा था। प्रशासन की इस कार्रवाई से अन्य होटल और गेस्ट हाउस संचालकों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जन सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि आगामी दिनों में भी जांच अभियान जारी रहेगा।

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