अंबाला शहर के कच्चा ठाकुरद्वारा इलाके में मकान निर्माण और लाइट लगाने को लेकर उपजे विवाद में एक पड़ोसी ने अपने बेटे के साथ मिलकर एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में पीड़ित व्यक्ति की दाहिनी बाजू पर गंभीर चोटें आई हैं और अत्यधिक खून बहने के कारण उसे गंभीर हालत में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। पुलिस ने पीड़ित के बयान पर आरोपी पिता-पुत्र के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मकान के रेनोवेशन और लाइट लगाने पर थी रंजिश सुल्तानपुर के रहने वाले राम कुमार (49 वर्ष) ने बताया कि वर्तमान में वे कच्चा ठाकुरद्वारा में अपनी सास के घर रह रहे हैं। वह चंडीगढ़ के सेक्टर-34ए स्थित ‘हेलिक्स इंस्टीट्यूट’ में बतौर ड्राइवर काम करते हैं। पिछले करीब एक साल से उनके मकान में रेनोवेशन का काम चल रहा है। उनके घर के दरवाजे के सामने से हटकर राकेश कुमार का मकान है। रामकुमार का आरोप है कि जब से उन्होंने अपने मकान का काम शुरू किया है, तभी से राकेश कुमार और उसका परिवार उनसे रंजिश रखने लगा है। ड्यूटी से घर लौटते ही पिता-पुत्र ने किया हमला राम कुमार ने अपने बयान में बताया कि 29 अप्रैल को जब वे ड्यूटी पर थे, तब उनकी पत्नी सुमन का फोन आया कि घर के बाहर लाइट लगाने को लेकर पड़ोसी राकेश कुमार और उसका बेटा शैली झगड़ा व गाली-गलौज कर रहे हैं। जब राम कुमार रात करीब 9:45 बजे घर पहुंचे और उन्होंने राकेश से इस बारे में पूछा, तो आरोपी राकेश और उसके बेटे शैली ने उनके साथ हाथापाई शुरू कर दी। आरोपियों ने राम कुमार को इतनी जोर से धक्का दिया कि वे घर की कांच वाली खिड़की पर जा गिरे। कांच टूटने से उनकी दाहिनी बाजू में गहरा घाव हो गया और भारी मात्रा में खून बहने लगा। जान से मारने की धमकी देकर फरार हुए रामकुमार का आरोप है कि हाथापाई के दौरान आरोपियों ने कहा कि “इसको जान से मार देते हैं, रोज-रोज की परेशानी खत्म हो जाएगी।” इसके बाद घायल राम कुमार को उनके परिजनों ने तुरंत अंबाला शहर के सिविल अस्पताल में दाखिल कराया। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार देने के बाद उनकी गंभीर हालत और लगातार बहते खून को देखते हुए उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया, जहां उनका ऑपरेशन हुआ है। कई धाराओं के तहत मामला दर्ज सिविल अस्पताल से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पीजीआई चंडीगढ़ पहुंचकर डॉक्टरों की अनुमति से घायल राम कुमार के बयान दर्ज किए। उसका बाएं हाथ का अंगूठा लेकर बयान तस्दीक किए गए हैं, क्योंकि दाहिने हाथ में गंभीर चोट थी। ASI संदीप कुमार के अनुसार, पुलिस ने आरोपी राकेश कुमार और उसके बेटे शैली के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 118(1), 351(2) और 3(5) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की आगामी जांच शुरू कर दी गई है।


