पं. खुशीलाल कॉलेज की कैंटीन में सड़ी प्याज मिली:ब्रेड की एक्सपायरी डेट 10 दिन पहले खत्म हुई; फिर भी उपयोग कर रहे थे

पं. खुशीलाल कॉलेज की कैंटीन में सड़ी प्याज मिली:ब्रेड की एक्सपायरी डेट 10 दिन पहले खत्म हुई; फिर भी उपयोग कर रहे थे

भोपाल के पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज परिसर में संचालित कैंटीन में स्वच्छता, हाइजीन, खाद्य पदार्थों के सुरक्षित निर्माण एवं भंडारण को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई। यहां सड़ी हुई प्याज रखी थी। वहीं, जिस ब्रेड की एक्सपायरी डेट 10 दिन पहले खत्म हो गई थी, उसका उपयोग किया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने कॉलेज परिसर में विद्यार्थियों के लिए संचालित नवीन कैंटीन का निरीक्षण किया। इस दौरान कैंटीन में खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं भंडारण से संबंधित व्यवस्थाओं में कई अनियमितताएं पाई गईं। कैंटीन में सेलिब्रेशन इवेंट एंड इंटरटेंमेंट केटरिंग के जरिए भोजन तैयार किया जाना सामने आया। निरीक्षण में कैंटीन में साफ-सफाई एवं हाइजीन की उचित व्यवस्था नहीं होना, खाद्य सामग्री का उचित एवं सुरक्षित तरीके से भंडारण नहीं किया जाना और खाद्य पदार्थों के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता एवं भंडारण व्यवस्था संतोषजनक नहीं होना पाया गया। वहीं, सैंडविच ब्रेड की बेस्ट बिफोर अवधि समाप्त होने के लगभग 10 दिन बाद भी उसे कैंटीन में सैंडविच तैयार करने के लिए उपयोग किया जाना पाया गया। इसके अतिरिक्त पेयजल के लिए उपयोग की जा रही आरओ/वॉटर फिल्ट्रेशन प्रणाली एवं पानी की गुणवत्ता के संबंध में भी आवश्यक जांच की गई। एक अन्य कैंटीन का निरीक्षण भी किया। इस कैंटीन में भी स्वच्छता संबंधी कमियां, खाद्य पदार्थों के उचित भंडारण की व्यवस्था में कमी और खाद्य निर्माण में संलग्न कर्मचारियों द्वारा निर्धारित स्वच्छ एवं उचित वेशभूषा का पालन नहीं किया जाना पाया गया। निरीक्षण के दौरान पाई गई उक्त अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित कैंटीन संचालकों को सुधार सूचना पत्र जारी कर खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता संबंधी कमियों को नियमानुसार दूर करने के निर्देश दिए गए। खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए
खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के लिए दोनों कैंटीन में खाद्य निर्माण में प्रयुक्त खाद्य सामग्री के मटर का आटा एवं रिफाइंड सोयाबीन तेल के नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत नियमानुसार लिए गए हैं। नमूनों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला में जांच हेतु भेजा जा रहा है। प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं संबंधित नियम-विनियमों के अंतर्गत अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।

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