जालंधर | अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार बेरी की अदालत ने 300 ग्राम हेरोइन बरामदगी के मामले में आरोपी अरुण कुमार उर्फ पंपल (निवासी गांधी कैंप) को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह मामला 24 सितंबर 2024 को थाना 3 में दर्ज किया गया था। अदालत ने उपलब्ध रिकॉर्ड व साक्ष्यों के आधार पर निर्णय सुनाते हुए सजा की अवधि और जुर्माना स्पष्ट किया।

