भगवान शिव की आराधना के पवित्र श्रावण (सावन) माह में चिकन शॉप को बंद किए जाने का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। सावन मास में कांवड़ यात्रा के दौरान चिकन शॉप को बंद कराए जाने की नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अमरोहा के नासिर फारूकी की तरफ से दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हो सकती है। उच्च न्यायालय दाखिल हुई याचिका में कहा गया है कि अमरोहा में कांवड़ मार्ग से हटकर जो चिकन की दुकानें थीं उन्हें भी पुलिस ने अनडेटेड नोटिस जारी करके बंद करा दी है। इसके चलते सैकड़ों लोगों की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है। याची के अधिवक्ता मुस्तकीम अहमद ने कहा कि हाईकोर्ट से मामले में दखल देने की मांग करते हुए जारी किए गए अन डेटेड नोटिस को रद्द करने की मांग की गई है। याची का कहना है कि नोटिस में सिर्फ चार सोमवार का जिक्र किया गया है, लेकिन पूरे सावन माह में चिकन और मटन की शॉप नहीं खुलने दी जा रही है। इतना ही नहीं कांवड़ मार्ग के अलावा गली और कांवड़ मार्ग से हटकर जो दुकानें हैं उन्हें भी बंद करा दिया गया है। जिसके चलते बड़ी संख्या में लोगों के सामने रोज़गार का संकट खड़ा हो गया है। हाईकोर्ट से मामले में दखल देने की मांग की गई है।


