जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में 8 जून से 13 जून तक विशेष वसूली कैंप लगेगा। सहायक निदेशक सुनीता सोनू ने बताया कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, एनएमडीएफसी टर्म लोन, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना के तहत बांटे गए ऋण की वसूली के लिए यह कैंप होगा। इसका मकसद ऋणधारकों को बकाया राशि जमा करने का मौका देना है। सुनीता सोनू ने कहा कि जो लाभुक समय पर किस्त नहीं जमा कर रहे हैं, वे कैंप में पहुंचकर अधिक से अधिक बकाया जमा करें। समय पर ऋण नहीं चुकाने पर बकाया पर ब्याज लगेगा। दंडात्मक ब्याज भी देना होगा। बकायेदारों पर दीवानी मुकदमा हो सकता है। फौजदारी मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। उन्होंने साफ किया कि कैंप के दौरान भी बकाया ऋण का भुगतान नहीं करने पर कोई स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं होगा। संबंधित ऋणधारकों पर नियम के अनुसार कानूनी कार्रवाई होगी। जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में 8 जून से 13 जून तक विशेष वसूली कैंप लगेगा। सहायक निदेशक सुनीता सोनू ने बताया कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, एनएमडीएफसी टर्म लोन, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना के तहत बांटे गए ऋण की वसूली के लिए यह कैंप होगा। इसका मकसद ऋणधारकों को बकाया राशि जमा करने का मौका देना है। सुनीता सोनू ने कहा कि जो लाभुक समय पर किस्त नहीं जमा कर रहे हैं, वे कैंप में पहुंचकर अधिक से अधिक बकाया जमा करें। समय पर ऋण नहीं चुकाने पर बकाया पर ब्याज लगेगा। दंडात्मक ब्याज भी देना होगा। बकायेदारों पर दीवानी मुकदमा हो सकता है। फौजदारी मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। उन्होंने साफ किया कि कैंप के दौरान भी बकाया ऋण का भुगतान नहीं करने पर कोई स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं होगा। संबंधित ऋणधारकों पर नियम के अनुसार कानूनी कार्रवाई होगी।


