शाहजहांपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के एक दोषी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर जिला जज विशेष जज पॉक्सो एक्ट कृष्ण लीला यादव ने सजा सुनाई है। ये घटना छह साल पुरानी है जिसका फैसला मंगलवार को आया। दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला शाहजहांपुर के कलान क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। 14 सितंबर 2018 को गांव निवासी एक व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उनकी 15 वर्षीय बेटी खेत पर शौच के लिए गई थी। वहां फर्रुखाबाद के कम्पिल निवासी रघुनाथ और कलान निवासी रामसेवक ने उनकी बेटी को पकड़ लिया। दोनों उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जा रहे थे। जब गांव के लोगों की नजर पड़ी और उन्होंने शोर मचाते हुए पीछा किया, तो आरोपी एक बाइक वहीं छोड़कर दूसरी बाइक से किशोरी को अगवा कर ले गए। पीड़िता के पिता ने थाने पहुंचकर पुलिस को छोड़ी गई बाइक सौंप दी। पुलिस ने तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर किशोरी को बरामद किया और आरोपियों को गिरफ्तार किया। विवेचना के बाद रघुनाथ के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया था। शासकीय अधिवक्ता दीप कुमार गुप्ता ने बताया कि गवाहों के बयानों, साक्ष्यों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर विशेष जज पॉक्सो एक्ट कृष्ण लीला यादव ने रघुनाथ को कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।


