जौनपुर की एक अदालत ने 11 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म के मामले में दोषी नितिन तिवारी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 50,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जुर्माना अदा न करने पर उसे छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना 4 अप्रैल 2021 को खुटहन थाना क्षेत्र में हुई थी। शाम करीब 5 बजे आरोपी नितिन तिवारी (निवासी मेढ़ा, खुटहन) ने 11 वर्षीय पीड़ित बच्चे को बहला-फुसलाकर गांव के एक सुनसान नाले के पास ले गया। वहां आरोपी ने बच्चे के साथ अप्राकृतिक दुराचार किया। पीड़ित बच्चा लगातार चीखता रहा और रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन आरोपी ने उसकी एक न सुनी और अपनी हैवानियत की हदें पार कर दीं। शाम को जब पीड़ित का पिता काम से घर लौटा, तो उसने अपनी पत्नी और लहूलुहान मासूम बेटे को फूट-फूटकर रोते हुए पाया। मां की गोद में सिर छिपाकर बच्चे ने अपने साथ हुई उस खौफनाक दरिंदगी की एक-एक बात पिता को बताई। पीड़ित पिता जब लोक-लाज भूलकर आरोपी नितिन तिवारी के घर शिकायत करने पहुंचा, तो आरोपी के परिवार वालों ने उसे सरेआम भद्दी-भद्दी गालियां दीं, जान से मारने की धमकी दी और लाठी-डंडों से मारने के लिए दौड़ाया।


