माफिया अतीक और गिरोह की अकूत दौलत पर कसा शिकंजा, अब 168 करोड़ की संपत्ति हुई कुर्क

माफिया अतीक और गिरोह की अकूत दौलत पर कसा शिकंजा, अब 168 करोड़ की संपत्ति हुई कुर्क

Atiq Ahmed Latest News: उत्तर प्रदेश में अपराधियों और माफियाओं द्वारा अवैध तरीके से बनाई गई काली संपत्ति पर प्रशासन का कड़ा एक्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में बिजनौर प्रशासन ने माफिया अतीक अहमद और उसके गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी 168 करोड़ 13 लाख रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है। प्रशासन का कहना है कि संबंधित संपत्तियां अवैध गतिविधियों से अर्जित धन से खरीदी गई थीं।

अवैध बीफ तस्करी की कमाई से खरीदा था ‘स्लॉटर हाउस’

पुलिस के मुताबिक, अतीक अहमद और उसके गिरोह के खिलाफ काफी समय से गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था। जांच में सामने आया कि गिरोह ने गोतस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों के जरिए बड़ी मात्रा में धन अर्जित किया था। इसी धन का इस्तेमाल कर बिजनौर जिले में कई संपत्तियां खरीदी गईं।

जांच में यह भी सामने आया कि इस काली कमाई को सफेद करने और निवेश करने के लिए गैंग ने बिजनौर के याकूबपुर इलाके में ‘ओमर इंटरनेशनल स्लॉटर हाउस’ और उसके आसपास की कई एकड़ कीमती जमीनें खरीदी थीं।

जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर हुई जब्ती

सरकारी राजस्व विभाग के मूल्यांकन के अनुसार, कुर्क की जाने वाली इस पूरी जमीन, इमारतों और स्लॉटर हाउस की कुल बाजार कीमत लगभग 168.13 करोड़ रुपये आंकी गई है। पुलिस प्रशासन द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट और पुख्ता सबूतों को देखने के बाद, जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट की धाराओं के तहत इस पूरी संपत्ति को तुरंत कुर्क करने का अंतिम कानूनी आदेश जारी कर दिया।

कंटेनर से खुला था राज

इस पूरी कार्रवाई की जड़ें साल 2024 के एक बड़े मामले से जुड़ी हैं। उस वक्त जालौन के एट थाने के तत्कालीन प्रभारी संजय गुप्ता ने वाहन चेकिंग के दौरान कोलकाता जा रहे एक संदिग्ध कंटेनर को पकड़ा था। जब इस कंटेनर की तलाशी ली गई, तो इसमें भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस बरामद हुआ। इसे जांच के लिए आगरा की फॉरेंसिक लैब भेजा गया, जहां रिपोर्ट में इसके गोमांस होने की पुष्टि हुई। इसी मामले की तफ्तीश में अतीक अहमद और उसके गिरोह का नाम सामने आया था।

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