केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज के ईंधन पर एक्सपोर्ट ड्यूटी घटा दी है। शनिवार को जारी एक सरकारी बयान के अनुसार, यह नई दरें 1 जून से लागू होंगी। इस फैसले से देश के भीतर ईंधन खरीदने वालों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार की घोषणा के मुताबिक नई एक्सपोर्ट ड्यूटी हर 14 दिन में समीक्षा के आधार पर बदलाव इन दरों को हर 15 दिन में रिवाइज किया जाता है। यह बदलाव पिछली समीक्षा के बाद की अवधि के दौरान कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और ATF की औसत अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर आधारित होते हैं। नॉलेज पार्ट: क्या होती है एक्सपोर्ट ड्यूटी और ATF?
पेट्रोल, डीजल और ATF पर एक्सपोर्ट ड्यूटी घटी:नई दरें 1 जून से लागू होंगी; देश के भीतर ईंधन खरीदने वालों पर कोई असर नहीं


